Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के डीजीपी और रांची एससपी को निर्देश दिया है कि शहर में स्कूल और मंदिरों के निकट किसी भी हाल में शराब की बिक्री ना होने दिया जाए.सोमवार को नशे के बढ़ते कारोबार के खिलाफ स्वत: संज्ञान लिए मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह बात कही. सुनवाई के दौरान राज्य के डीजीपी और रांची एसएसपी अदालत में हाजिर थे. सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि उत्पाद विभाग के साथ-साथ पुलिस की भी यह जिम्मेवारी है कि शहर में अवैध ढंग से शराब की बिक्री न हो. देर रात तक बार एवं रेस्टोरेंट खुला रहने से अप्रिय घटना होने की आशंका ज्यादा रहती है. पुलिस की पीसीआर वैन रात में शराबियों और आपराधिक तत्वों पर नजर रखे. साथ ही अदालत ने डीजीपी को निर्देश दिया कि अफीम, चरस, गांजा समेत अवैध शराब पर नियंत्रण के लिए एसओपी बनाएं. पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) आपसी सहयोग से झारखंड में अफीम की खेती नष्ट करने के लिए कार्रवाई करें. कोर्ट ने कहा कि खूंटी सहित राज्य के कई जिलों में जंगलों में अफीम की खेती होती है. सैटेलाइट मैपिंग के माध्यम से पुलिस और एनसीबी को-ऑर्डिनेशन से इसका पता लगाकर इन्हें नष्ट करने की कार्रवाई करें. इसे भी पढ़ें - स्पेशल">https://lagatar.in/special-branch-sub-inspector-murder-case-investigation-continued-on-third-day-zonal-ig-reached-the-spot/">स्पेशल
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