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मधुबनी जज हमला मामला : हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव और डीजीपी को जारी किया नोटिस, अगली सुनवाई में हाजिर होने का दिया आदेश

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Patna :  गुरूवार को मधुबनी जज के साथ हुई मारपीट पर हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है. पटना हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी, गृह विभाग के प्रधान सचिव एवं मधुबनी के एसपी को नोटिस जारी किया है. हाईकोर्ट ने इस मामले को काफी गंभीरता से लेते हुए अगली सुनवाई में राज्य के डीजीपी को कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है. साथ- साथ कोर्ट ने डीजीपी को अपनी रिपोर्ट के साथ 29 नवंबर को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है. इसे भी पढ़ें - पेटीएम">https://lagatar.in/38000-crore-loss-to-investors-due-to-poor-listing-of-paytm-market-cap-reduced-to-1-point-01-lakh-crore/">पेटीएम

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झंझारपुर के डिस्ट्रिक्ट जज ने हाईकोर्ट को दी जानकारी 

झंझारपुर के डिस्ट्रिक्ट जज ने हाईकोर्ट को घटना की जानकारी देते हुए पत्र लिखा है. जिसमें कहा गया है कि घोघरडीहा के थानाध्यक्ष गोपाल कृष्णा एवं सब इंस्पेक्टर अभिमन्यु कुमार शर्मा ने झंझारपुर एडीजे अविनाश कुमार-1 के चैम्बर में जबरदस्ती घुस आये. और उनके साथ मारपीट की और उनके उपर पिस्टल तान दी. इसे भी पढ़ें -हज़ारीबाग़">https://lagatar.in/the-condition-of-the-bus-stop-at-hazaribagh-is-in-a-shambles/">हज़ारीबाग़

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जज के साथ हुई बदसुलूकी से वकीलों में काफी रोष है

जज अविनाश कुमार के साथ हुई बदसुलूकी से झंझारपुर के वकीलों में काफी रोष है. वकीलों ने कहा कि पहले अपराधियों से सुरक्षा की जरूरत होती थी. लेकिन अब पुलिसवालों से न्यायिक पदाधिकारी और वकीलों को सुरक्षा की आवश्यकता हो गई है. जिसके बाद पटना हाईकोर्ट ने मामले की संवेदनशीलता और गम्भीरता को देखते हुए बिहार के डीजीपी को स्वयं कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है. बता दें कि इस मामले की अगले सुनवाई 29 नवंबर को होनी है. इस कांड की उच्चस्तरीय जांच की मांग बिहार पुलिस एसोसिएशन ने की है. इसे भी पढ़ें -भारतीय">https://lagatar.in/novi-kapadia-the-voice-of-indian-football-dies-at-the-age-of-67-aiff-mourns/">भारतीय

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