New Delhi : भाजपा ने मद्रास हाई कोर्ट द्वारा तमिलनाडु के डिप्टी CM उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिये गये बयान को हेट स्पीच करार दिये जाने का स्वागत करते हुए उन्हें पद से हटाने की मांग की है.
"Must be removed from his post": BJP's Shehzad Poonawalla over Udhayanidhi's 2023 remarks on Sanatana Dharma
— ANI Digital (@ani_digital) January 21, 2026
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भाजपा ने हाई कोर्ट के उस आदेश का भी स्वागत किया, जिसमें भाजपा IT सेल के चीफ़ अमित मालवीय के ख़िलाफ़ त्रिची सिटी क्राइम ब्रांच पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पोस्ट के सिलसिले में दर्ज क्रिमिनल केस रद्द कर दिया गया है.
दरअसल हाई कोर्ट ने मंगलवार को जारी किये गये आदेश में कहा कि 2023 में उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म पर दिया गया बयान हेट स्पीच के बराबर है. स्टालिन ने अपने भाषण में सनातन धर्म की तुलना डेंगु मलेरिया, कोरेना जैसी बीमारियों से की थी. उदयनिधि स्टालिन ने कहा था कि कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें खत्म कर देना चाहिए.
स्टालिन ने कहा था कि हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते. हमें उन्हें खत्म करना होगा. उसी तरह, हमें सनातन का विरोध करने के बजाय उसे खत्म(सनातन ओजिप्पु) करना होगा.
इस पर हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर किसी समूह का अस्तित्व खत्म करने की बात कही जाती है, तो वह जेनोसाइड के बराबर है. कोर्ट के अनुसार तमिल शब्द सनातन ओजिप्पु का मतलब सांस्कृतिक जेनोसाइड होता है.
भाजपा मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भाजपा नेता अमित मालवीय को परेशान करने के लिए झूठा केस करने के लिए स्टालिन सरकार की आलोचना की. उन्होंने मांग की कि सनातन धर्म के खिलाफ नफरत भरे कमेंट्स के लिए डीएमके मंत्री को तुरंत उनके पद से हटाते हुए उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाये.
पूनावाला ने कांग्रेस पर भी हल्ला बोला. कहा कि कांग्रेस हिंदुओं की हिमायती होने का दावा करती है, लेकिन डीएमके मंत्री उदयनिधि स्टालिन द्वारा हिंदुओं को खत्म करने के खुले आह्वान के बावजूद चुप्पी साध रखी है. पूछा कि कांग्रेस राज्य सरकार को उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने को कब कहेगी.
भाजपा प्रवक्ता ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश की सराहना करते कहा, मद्रास सत्यमेव जयते. सच की हमेशा जीत होती है. शहजाद पूनावाला ने कहा कि जब अमित मालवीय ने उदयनिधि स्टालिन के बयान की आलोचना की तो डीएमके, उसकी पुलिस और अन्य एजेंसियां अमित मालवीय के पीछे पड़ गयी. FIR दर्ज कर दी गयी.
शहजाद पूनावाला ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा, मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने 2023 में भाजपा नेता अमित मालवीय के खिलाफ उदयनिधि स्टालिन की बातों को तोड़-मरोड़कर पेश करने के आरोप में दर्ज की गयी FIR रद्द कर दी और डीएमके मंत्री के सनातन विरोधी बयान को हेट स्पीच करार दिया.
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