- विशिष्ट परिस्थिति में डीसी के आदेश पर मिलेगा अवकाश
- बिना अनुमति अनुपस्थित पाये जाने की शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग का आदेश
Ranchi : राज्य में इन दिनों कोरोना संक्रमण का प्रभाव काफी तेजी से फैल रहा है. हर दिन सैकड़ों की संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं. कई संक्रमित मरीजों की मौत भी हो रही है. ऐसे में स्वास्थ्य विभाग संक्रमण को रोकने के लिए हर संभव कदम उठा रहा है. दूसरी तरफ राज्य के विभिन्न जिलों एवं मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी व चिकित्सा पदाधिकारी बिना किसी सूचना के मुख्यालय से लगातार अनुपस्थित हो रहे हैं. विभाग को इस तरही की शिकायतें मिल रही हैं.
जिसे देखते हुए अब स्वास्थ्य विभाग ने यह निर्णय लिया है कि कर्मियों का अवकाश आगामी 31 जुलाई तक रद्द कर दिया जाता है. विभाग के जारी कार्यालय आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि अति विशिष्ट परिस्थिति अथवा चिकित्सकीय कारणों से संबंधित जिले के डीसी से स्वीकृति प्राप्त करें. डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी अवकाश ले सकेंगे.
विभाग के जारी कार्यालय आदेश में कहा गया है कि कोरोना वायरस से उत्पन्न संक्रमण की रोकथाम के लिए लगे सभी डॉक्टर (कॉन्ट्रैक्ट सहित) से लेकर निदेशक प्रमुख तक, चिकित्सा महाविद्यालय से लेकर जूनियर रेजिडेंट तक के निर्देशक, सभी स्वास्थ्य कर्मी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत सभी कर्मी, कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत स्वास्थ्य प्रशिक्षक, पारा मेडिकल्स, जीएनएम, एएनएम, लैब टेक्नीशियन, सभी चतुर्थवर्गीय कर्मी अवकाश पूरी तरह से रद्द किया गया है, हालांकि वैसे कर्मी जो अध्ययन को लेकर या मातृत्व अवकाश पर हैं, पर यह आदेश लागू नहीं होगा.