PF से जुड़े नियमों में होगा बदलाव
अगर आपका यूनिवर्सल एकाउंट नंबर (यूएन) आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो उसे जल्द से जल्द लिंक कर लें. यदि आपका यूएन आपके आधार से लिंक नहीं होगा तो कंपनी आपके अकाउंट में पीएफ अमाउंट का पैसा नहीं डाल पायेगी. ईपीएफओ (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) ने ईपीएफ अकाउंट होल्डर्स को 1 सितंबर 2021 से पहले आधार को यूएएन नंबर से लिंक करने को कहा है.
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चेक क्लिरिंग सिस्टम में होंगे बदलाव
यदि आप भी चेक से पेमेंट करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. 1 सितंबर से 50,000 से अधिक का चेक इश्यू करने से आपको मुश्किलों में फंस सकते हैं. दरअस पिछले साल चेक क्लीरेंस सिस्टम को लेकर एक नया नियम बनाया था. इसे पॉजिटिव पे सिस्टम का नाम दिया गया. इसके तहत अगर 50,000 या उससे ज्यादा या 5 लाख रुपये या उससे ज्यादा का चेक जारी कर रहे है तो इसकी पहले जानकारी आपको पहले बैंक को देनी होगी. इसके बाद बैंक चेक का पेमेंट क्लियरिंग के समय इस डिटेल को मिलायेंगे. यदि इसमें कोई भी गड़बड़ी होती है या डिटेल मैच नहीं हुआ तो पेमेंट को रोक दिया जायेगा.LPG सिलेंडर मिलने का समय बदलेगा
हर महीने की पहली तारीख को सिलेंडर के दामों की समीक्षा होती है. 1 सितंबर को भी सिलेंडर का नया दाम जारी हो सकती हैं. सिलेंडर के दाम बढ़ भी सकते हैं या फिर घट भी सकते हैं. या गैस के दामों में बदलाव भी नहीं हो सकता है. इसके साथ ही एलपीजी गैस मिलने के समय भी बदलाव होगा. धारानौला गैस सर्विस द्वारा सिलेंडर बांटने का समय बदल जायेगा. इसे भी पढ़े : वायरल">https://lagatar.in/do-not-panic-if-you-have-viral-fever-follow-these-home-remedies-for-prevention/">वायरलफीवर हो जाये तो घबराये नहीं, बचने के लिए अपनाये ये घरेलू नुस्खे
पीएनबी सेविंग अकाउंट पर मिलने वाला इंटरेस्ट घटेगा
पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक को सितंबर के पहले दिन ही जोरदार झटका लगेगा. 1 सितंबर से पीएनबी ब्याज दरों में कटौती करने वाला है. यह बदलाव केवल सेविंग अकाउंट होल्डर्स पर लागू होगी. सितंबर से बैंक सेविंग अकाउंट पर 2.90 फीसदी ब्याज देगा. फिलहाल पीएनबी के ग्राहकों को सालाना 3 फीसदी ब्याज मिलता है. बैंक के इस फैसले का असर नये और पुराने दोनों ग्राहकों पर पड़ेगानये वाहन बेचने पर बंपर टू बंपर होगा अनिवार्य
1 सितंबर से नये वाहन बेचने पर उसका बंपर टू बंपर इंश्योरेंस करना अनिवार्य होगा. यह फैसला मद्रास हाईकोर्ट ने सुनाया है. इसमें ड्राइवर, पैसेंजर और गाड़ी के मालिक को इंश्योरेंस का लाभ मिलेगा. इस पॉलिसी के तहत कार के फाइबर, मेटल और रबर पार्ट्स के नुकसान की 100 प्रतिशत क भरपाई होगी. यह पॉलिसी 5 साल के लिए होगी. बता दें कि बंपर-टू-बंपर इंश्योरेंस में वाहन के उन हिस्सों को भी कवर मिलेगा जिनमें आम तौर पर बीमा कंपनियां कवर नहीं देती हैं. इसे भी पढ़े : टैक्सपेयर्स">https://lagatar.in/relief-to-taxpayers-deadline-extended-for-many-schemes-including-filing-itr/">टैक्सपेयर्सको मिली राहत, आईटीआर फाइल करने सहित कई स्कीम की डेडलाइन बढ़ी [wpse_comments_template]
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