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Ranchi : पॉक्सो कोर्ट में सोनहातू में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में सुनवाई हुई. सुनवाई पॉक्सो कोर्ट के विशेष जज आसिफ इक़बाल की अदालत में हुई. इस मामले में आरोपी छोटूवा लोहरा उर्फ प्रताप लोहरा को दोषी करार दिया गया है. अदालत ने IPC की धारा 363,376 और पॉक्सो 4 में दोषी पाया है. अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से 5 लोगों की गवाही कराई गई. जिसके बाद कोर्ट ने तमाम गवाहों को सुनने और सबूतों को देखने के बाद छोटूवा लोहरा को दोषी पाया. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 17 जून की तिथि मुकर्रर की है. पढ़ें – फिर भड़की महंगाई, मई में थोक महंगाई दर 15.88 फीसदी रही, मांस-मछली के दामों में आया भारी उछाल
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10 मई 2019 को किया गया था दुष्कर्म
बता दें कि यह मामला सोनहातू थाना क्षेत्र का है. जहां 10 मई 2019 को शौच के घर से निकली युवती के दुष्कर्म किया गया था. बताया जा रहा है कि नाबालिग रात के 2:30 बजे घर से निकली थी. तभी आरोपी ने उसके मुंह पर कपड़ा बांधकर अपने मोटरसाइकिल में बिठाकर सुनसान जगह पर ले गया. और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. साथ ही आरोपी ने नाबालिग को घटना के बारे में किसी से बताने पर जान से मारने की धमकी दी.
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