Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट में वर्ष 2018 में गुमला की लापता बच्ची मामले में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान गुमला एसपी, चैनपुर SDPO और मामले में अनुसंधानकर्ता (IO) अदालत में हाजिर हुए. राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि एक महिला आरोपी का नार्को टेस्ट कराने के संबंध में संबंधित न्यायालय से अनुमति मांगी गई है, जिस पर कल सुनवाई होनी है.
इसके बाद राज्य सरकार ने कोर्ट ने समय की मांग की. जिसके बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ में मामले की अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित की. कोर्ट ने गुमला एसपी और चैनपुर एसडीपीओ को अगली सुनवाई में उपस्थिति से छूट प्रदान की है. जबकि मामले के IO को अगली सुनवाई में भी हाजिर रहने का निर्देश दिया है.
दरअसल सितंबर 2018 से गुमशुदा गुमला की 6 वर्षीय बच्ची की बरामदगी को लेकर उसकी मां चंद्रमुनि उराइन ने हाईकोर्ट में हेवियस कार्पस दायर की है, जिस पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है.
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