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मनरेगा: अवैध निकासी करने वाले अभियंता कृष्ण बिहारी राम पर मुकदमा, सीएम ने दी स्वीकृति

Ranchi: मनरेगा योजना से अवैध निकासी करने वाले अभियंता कृष्ण बिहारी राम पर सरकार ने मुकदमा चलाने की स्वीकृति दी है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नें मनरेगा योजना में अवैध निकासी और वित्तीय अनियमितता से जुड़े मामले में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों में कार्रवाई करने के लगातार आदेश दे रहे हैं. इसी सिलसिले में मनरेगा योजना में वित्तीय अनियमितता के आरोपित पदाधिकारी कृष्ण बिहारी राम, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, एनआरईपी, लातेहार के विरुद्ध अभियोजन चलाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान कर दी है. उनके विरुद्ध लातेहार जिला के मनिका थाना में 12 अगस्त 2010 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. इसे भी पढ़ें-मुख्यसचिव">https://lagatar.in/letter-to-chief-secretary-violation-of-land-acquisition-law-for-kantatoli-flyover/">मुख्यसचिव

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क्या है पूरा मामला

लातेहार जिला के मनिका थाना में 12 अगस्त 2010 को दर्ज प्राथमिकी की जांच के क्रम में कृष्ण बिहारी राम, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता द्वारा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना 162/ 2007 -08 की प्राकल्लित राशि में अवैध तरीके से राशि की निकासी की थी. अभियुक्तों पर सरकारी पद का दुरुपयोग, आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी और प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए सुनियोजित ढंग से साजिश के तहत वित्तीय अनियमितता करते हुए सरकारी राशि गबन करने का आरोप गठित है. उक्त मामले में वादी श्रवण साय, परियोजना पदाधिकारी, लातेहार के आवेदन, औपचारिक प्राथमिकी, केस दैनिकी, गवाहों के बयान और पर्यवेक्षण टिप्पणी आलोक में प्राथमिक अभियुक्त के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत अभियोजन स्वीकृति दी है. इसे भी पढ़ें-जर्मनी">https://lagatar.in/germany-became-world-cup-hockey-champion-defeating-defending-champion-belgium/">जर्मनी

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