NewDelhi : मोदी सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) और सीबीआई के चीफ का कार्यकाल बढ़ाने का फैसला किया है. इसे लेकर आज रविवार को दो अलग-अलग अध्यादेश लाये गये हैं. खबर है कि ईडी और सीबीआई चीफ कार्यकाल बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है. दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 में संशोधन करने वाले एक अध्यादेश के माध्यम से सीबीआई में यह परिवर्तन प्रभावी हुआ है. एक अन्य अध्यादेश में केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 में संशोधन करते हुए ईडी प्रमुख के कार्यकाल को पांच साल तक बढ़ाने का प्रावधान किया गया है.
The Government of India brings Ordinance to extend the tenure of Enforcement Directorate (ED) and Central Bureau of Investigation (CBI) Directors up to 5 years. pic.twitter.com/r6NZ8cLyJS
— ANI (@ANI) November 14, 2021
इसे भी पढ़ें : कल्कि धाम में बोले सलमान खुर्शीद , हिंदुत्व और आईएसआईएस एक नहीं, बल्कि एक जैसे, भाजपा वाले अंग्रेजी में कमजोर
संसद का शीतकालीन सत्र आयोजित होने वाला है
जान लें कि अभी ED और सीबीआई के चीफ का कार्यकाल दो साल का होता है. यह अध्यादेश ऐसे समय में आया है, जबकि कुछ ही समय में संसद का शीतकालीन सत्र आयोजित होने वाला है. देश में सीबीआई के मौजूदा चीफ सुबोध जायसवाल और ईडी के चीफ संजय कुमार मिश्रा हैं. नये अध्यादेश के अनुसार सीबीआई और ED चीफ की नियुक्ति पहले 2 साल के लिए की जायेगी. इसके बाद तीन साल का (1+1+1) एक्सटेंशन दिया जायेगा. यानी एक-एक साल के लिए तीन एक्सटेंशन दिये जा सकते हैं. लेकिन यह कुल 5 साल से अधिक नहीं होना चाहिए.
इसे भी पढ़ें : गढ़चिरौली एनकाउंटर में 50 लाख के इनामी नक्सली कमांडर मिलिंद तेलतुम्बड़े सहित पांच शीर्ष नक्सली भी मारे गये
Leave a Reply