Ranchi : रांची के MP-MLA कोर्ट द्वारा कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी को सशरीर उपस्थिति होने का आदेश जारी है. राहुल की सशरीर कोर्ट में उपस्थिती से छूट की याचिका होने के बाद इसे चुनौती देने की तैयारी की जा रही है. इसके लिए कानून के जानकारों से सलाह भी ली जा रही है.
दरअसल बुधवार को कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से दाखिल व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया. रांची के रहने वाले प्रदीप मोदी नाम के व्यक्ति ने राहुल गांधी के खिलाफ मोदी उपनाम पर टिप्पणी को लेकर मानहानि का केस किया था. जिसपर रांची एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही है. राहुल गांधी ने CRPC (कोड ऑफ़ क्रिमिनल प्रोसीजर) की धारा 205 के तहत सशरीर पेशी से छूट मांगी थी.
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लोकसभा चुनाव 2019 के प्रचार का है मामला
बता दें कि राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव 2019 के प्रचार के दौरान रांची के मोरहाबादी मैदान में कांग्रेस की सभा में नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी, ललित मोदी का नाम लेने के साथ कहा था कि जिनके नाम के आगे मोदी है, वह सभी चोर हैं. इस कथित आपत्तिजनक टिप्पणी पर अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने रांची सिविल कोर्ट में शिकायत वाद दर्ज कराया है. शिकायतवाद संख्या (1993/19) में कहा गया है कि सारे मोदी को चोर कहना निंदनीय, कष्टकारी व दिल को ठेस पहुंचाने वाला है. शिकायतकर्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ 20 करोड़ रुपये के मानहानि का भी मामला दर्ज कराया है. अब अदालत इस मामले में 26 मई को सुनवाई करेगा.
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