Ranchi : मोदी सरनेम पर कथित टिप्पणी से जुड़े मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट मे आज शुक्रवार को सुनवाई हुई. इस दौरान कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और अपनी संसदीय गवा चुके कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने सुनवाई के लिए 15 दिनों का समय मांगा. अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने कोर्ट को बताया कि एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा सशरीर हाजिर होने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी है. कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वायनाड लोकसभा क्षेत्र के निवर्तमान सांसद राहुल गांधी को कोर्ट ने आज हाजिर होने का निर्देश दिया था. (पढ़ें, HC">https://lagatar.in/hc-ordered-to-cancel-jamabandi-twice/">HC
ने जमाबंदी रद्द करने का दिया था आदेश, हेहल अंचल ने 30 मई को आवेदन रिसीव किया, अब सीओ कह रहे- उन्हें कुछ पता ही नहीं)
रांची एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है सुनवाई
बता दें कि रांची के रहने वाले प्रदीप मोदी नाम के व्यक्ति ने राहुल गांधी के खिलाफ मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर मानहानि का केस किया है. जिसपर रांची एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही है. राहुल गांधी ने CRPC (कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर) की धारा 205 के तहत सशरीर पेशी से छूट मांगी थी. राहुल गांधी की सशरीर उपस्थिति से छूट की याचिका खारिज कर चुकी है. इसे भी पढ़ें : नीतीश">https://lagatar.in/nitish-kumar-said-manjhi-was-going-to-meet-bjp-it-is-good-that-they-parted/">नीतीशकुमार ने कहा- बीजेपी से मिलने जा रहे थे मांझी, अच्छा हुआ अलग हो गए [wpse_comments_template]
Leave a Comment