Search

Advertisement
Advertisement
Advertisement

मनी लांड्रिंग मामला : SC से पत्रकार राणा अय्यूब को बड़ा झटका, खारिज की याचिका

NewDelhi : पत्रकार राणा अय्यूब को मनी लांड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को  गाजियाबाद कोर्ट द्वारा राणा अय्यूब को जारी समन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया. राणा अय्यूब की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 31 जनवरी को सुनवाई हुई थी. लेकिन कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. आज कोर्ट ने राणा अय्यूब की याचिका पर फैसला सुनाया और याचिका को खारिज कर दिया. (पढ़ें, लोहरदगा">https://lagatar.in/admission-case-of-bihar-student-in-place-of-lohardaga-student-hc-seeks-response-from-rims/">लोहरदगा

के छात्र की जगह बिहार के स्टूडेंट का एडमिशन का मामला : HC ने रिम्स से मांगा जवाब)

गाजियाबाद कोर्ट ने रााणा अय्यूब को भेजा था समन  

याचिका खारिज होने के बाद रााणा अय्यूब को विशेष अदालत के सामने पेश होना होगा. गाजियाबाद की विशेष अदालत ने पत्रकार को समन भेजकर 27 जनवरी को पेश होने को कहा था. राणा अय्यूब ने गाजियाबाद कोर्ट के समन को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. कोर्ट ने पहले समन पर स्टे दे दिया था. लेकिन अब कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है. इसे भी पढ़ें : विधायक">https://lagatar.in/mla-cash-scandal-mla-rajesh-kachhap-reached-ed-office-inquiry-started/">विधायक

कैश कांड : ईडी ऑफिस पहुंचे विधायक राजेश कच्छप, पूछताछ शुरू

ईडी ने राणा अय्यूब पर आम जनता से अवैध रूप से धन इकट्ठा करने का लगाया है आरोप

अय्यूब ने अपनी लिखित अर्जी में न्यायाधिकार की कमी का हवाला देते हुए गाजियाबाद में ईडी द्वारा शुरू की गयी कार्यवाही को रद्द करने का अनुरोध किया था. क्योंकि कथित मनी लांड्रिंग मामला मुंबई का था. पिछले साल 29 नवंबर को गाजियाबाद में विशेष पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनयिम) अदालत ने ईडी द्वारा दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लिया था और अय्यूब को समन जारी 27 जनवरी को पेश होने को कहा था. पिछले साल 12 अक्टूबर को ईडी ने अय्यूब के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था. ईडी का आरोप था कि राणा अय्यूब ने कथित रूप से एक ऑनलाइन क्राउड-फंडिंग प्लेटफॉर्म, `केटो` के जरिए अभियान चलाकर चैरिटी के नाम पर आम जनता से अवैध रूप से धन इकट्ठा किया. ईडी ने दान के नाम पर मिली 2.69 करोड़ की रकम का निजी संपत्ति बनाने में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुटायी गयी धनराशि राणा अय्यूब के पिता और बहन के खाते में ट्रांसफर की गयी थी. अय्यूब ने अपने लिए 50 लाख की एफडी भी बनवायी थी. जबकि चैरिटी के लिए लगभग 29 लाख रुपये का इस्तेमाल किया था. इसे भी पढ़ें : पटना:">https://lagatar.in/patna-sushil-modi-said-on-adani-issue-central-government-is-ready-for-discussion-as-per-rules/">पटना:

अडानी मुद्दे पर बोले सुशील मोदी, ‘केंद्र सरकार नियमानुसार चर्चा के लिए तैयार’
[wpse_comments_template]

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही