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मनी लॉन्ड्रिंग मामलाः व्यवसायी राकेश सिंघानिया की अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित

 
Ranchi: मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोपी व्यवसायी राकेश सिंघानिया की अग्रिम जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने राकेश सिंघानिया की अग्रिम जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. अब अदालत उन्हें अग्रिम जमानत मिलती है या उनकी याचिका खारिज होती है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा.  हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत में सिंघानिया की याचिका पर सुनवाई हुई. उनकी ओर से पूर्व महाधिवक्ता और हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता आरएस मजूमदार व रोहन मजूमदार ने बहस की. इसे पढ़ें-गौरव">https://lagatar.in/moments-of-pride-hazaribaghs-karan-won-the-grand-finale-of-ohm/">गौरव

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राकेश सिंघानिया पर अवैध चालान के जरिये आयरन ओर की ट्रांस्पोर्टिंग कर करोड़ों रुपये की अवैध कमाई का आरोप है. ED स्पेशल कोर्ट में इस मामले में प्रॉसिक्यूशन कंपलेन यानी (PC) दाखिल कर कर चुकी है. ED ने जिन आरोपियों के खिलाफ पीसी दाखिल की है, उसमें महावीर प्रसाद रूंगटा, रामगढ़ स्पंज आयरन प्राइवेट लिमिटेड, राकेश सिंघानिया, एमएस तिरुपति बालाजी इंटरप्राइजेज, एमएस एपिकल एक्सिस प्राइवेट लिमिटेड और विधाता डिस्ट्रीब्यूटर्स के नाम शामिल हैं. इसे भी पढ़ें-BCCL">https://lagatar.in/bccl-told-the-high-court-steps-being-taken-to-stop-pollution/">BCCL

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सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में इस बात का जिक्र किया था कि फर्जी चालान का इस्तेमाल कर आरोपियों ने 4.33 करोड़ की अवैध कमाई की है. सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने सभी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था. निचली अदालत राकेश सिंघानिया को अग्रिम बेल देने से इंकार कर चुकी है. [wpse_comments_template]    
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