Search

Advertisement
Advertisement
Advertisement

धार्मिक उन्माद फैलाने के एक दर्जन से ज्यादा आरोपियों को कोर्ट से मिली बेल, जानें मामला

Advertisement
Advertisement
Ranchi: हिंदू नव वर्ष के मौके पर हिंदू संगठन ने नारकोपी थाना क्षेत्र के मंदरो गांव में एक जुलूस निकाला गया था. जुलूस के दौरान धार्मिक नारा लगाते हुए लोग आगे आ  रहे थे. आरोप है कि भीड़ जैसे ही मुस्लिम मुहल्ले के पास पहूंची जुलूस में शामिल लोगों ने पथराव शुरू कर दिया. जिसमें मुस्लिम समुदाय के अलावा और भी कई लोग घायल हो गए. जिसे लेकर नारकोपी थाने में जलील अंसारी ने कुल 19 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज कराया. हिंदू पक्ष की ओर से सोमवार को रांची सिविल कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई. हिंदू पक्ष के अधिवक्ता प्रितांशु कुमार ने जमानत याचिका की जानकारी देते हुए बताया कि एफआईआर में कुल 19 अभियुक्त थे. जिसमें से एक अभियुक्त राजू साहू जेल में बंद थे और अन्य 18 अभियुक्तों की ओर से अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई. जिसकी सुनवाई प्रधान न्याययुक्त की अदालत में हुई. अदालत ने राजू साहू को नियमित जमानत याचिका को मंजूर कर लिया. अन्य 18 लोगों को 10-10 हजार के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की गई है. इसे पढ़ें-बिहार">https://lagatar.in/bihar-rjd-agrees-on-nitishs-change-congress-said-we-will-welcome-stir-in-bjp-till-delhi/">बिहार

: नीतीश के पालाबदल पर राजद राजी, कांग्रेस बोली- हम स्वागत करेंगे, भाजपा में दिल्ली तक हलचल

कुल 19 लोगों पर दर्ज है नामजद एफआईआर

मंदरों निवासी जलील अंसारी ने 2 अप्रैल 2022 को नारकोपी थाने में FIR दर्ज कर आरोप लगाया कि हिंदू नव वर्ष के जुलूस में शामिल शरारती व्यक्तियों ने शाम को 6 बजे के आसपास मुस्लिम मोहल्ले में अचानक से धावा बोल दिया. महिला, पुरुष के ऊपर लाठी,डंडे से मारपीट और घर में घुसकर तोड़फोड़ की गई. महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया. इसके साथ ही जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया. अंसारी ने अपने FIR में कुल 19 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है. जिसमें विक्की साहू, सूरत साहू, पवन साहू, अभिमन्यु साहू, बुल्लू साहू, राजू साहू, कुवर साहू, राजकुमार साहू, राजकुमार साहू बलवीर साही, सोनू साहू, बुलु साहू, मंटू साहू, विशाल साहू, सतु शाही, कैलाश साहू, विकास साहू, अरविंद लोहरा और गणेश लोहारा पर मारपीट गाली-गलौज जातिसूचक शब्दों के प्रयोग के अलावा महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार और हाथ में भाला,तलवार लेकर प्रदर्शन करने का आरोप लगाते हुए जलील अंसारी ने प्राथमिकी दर्ज कराई है. इसे भी पढ़ें-जीरोमाइल">https://lagatar.in/jharkhand-high-court-refuses-remove-seal-on-zeromile-restaurant-know-what-court-said/">जीरोमाइल

रेस्टोरेंट पर लगी सील हटाने से झारखंड हाईकोर्ट का इनकार, जानें कोर्ट ने क्या कहा
[wpse_comments_template]  
Comments
Leave a Comment
Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही