Search

Advertisement
Advertisement
Advertisement

मेडिकल ट्रस्ट की संपत्ति खरीद मामले में हाईकोर्ट से सांसद निशिकांत दुबे को राहत बरकरार

Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ अगले दो सप्ताह तक पीड़क कार्रवाई पर रोक का आदेश दिया है. गुरुवार की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय देने का आग्रह किया गया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया. यह मामला देवघर स्थित परित्राण मेडिकल ट्रस्ट की सम्पति बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट द्वारा खरीदे जाने से जुड़ा हुआ है. जिसमें शिवदत्त शर्मा की ओर से निशिकांत दुबे के खिलाफ जालसाजी का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करवाई गयी है. जिसे रद्द करने के लिए सांसद निशिकांत दुबे ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में हुई. निशिकांत दुबे की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव, पार्थ जालान और शिवानी जालूका ने बहस की. इसे भी पढ़ें - झारखंड">https://lagatar.in/jharkhand-five-naxal-affected-districts-received-rs-35-crore-under-special-central-assistance/">झारखंड

: नक्सल प्रभावित पांच जिलों को मिली 35 करोड़ रुपये की विशेष केंद्रीय सहायता
[wpse_comments_template]

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही