Ranchi News: शहर में बिना अनुमति के हॉस्टल और लॉज चलाने वालों पर नगर निगम ने कार्रवाई की है.निगम की टीम ने हातमा के सरना टोली इलाके में तीन हॉस्टल की जांच की. जांच में बिना जरूरी अनुमति के भवन का व्यावसायिक इस्तेमाल करने और क्षमता से ज्यादा छात्रों को रखने की बात सामने आई. इसके बाद नगर निगम ने तीनों हॉस्टल संचालकों को नोटिस जारी किया है.
जिन संस्थानों को नोटिस दिया गया है, उनमें Commando Physical Academy Hostel, Sarna Toli, Hatma और R.C. Physical के दो हॉस्टल शामिल हैं.
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नगर निगम ने नोटिस में साफ कहा है कि संचालकों को 24 घंटे के अंदर हॉस्टल/लॉज का संचालन बंद करना होगा. साथ ही स्वीकृत भवन प्लान, ट्रेड लाइसेंस, हॉस्टल रजिस्ट्रेशन, कमर्शियल होल्डिंग और दूसरी जरूरी अनुमतियों से जुड़े दस्तावेज निगम के सामने पेश करने होंगे.
अगर तय समय में नियमों का पालन नहीं किया गया तो भवन को सील करने की कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा झारखंड नगरपालिका अधिनियम और भवन उपविधि के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.
नगर निगम की टीम ने 6 अक्टूबर को सरना टोली, हातमा इलाके में निरीक्षण किया था. इस दौरान कुछ भवनों में बिना जरूरी अनुमति के हॉस्टल/लॉज चलते मिले. जांच में यह भी सामने आया कि निर्धारित क्षमता से ज्यादा किराएदार रह रहे थे.
नगर निगम के अधिकारियों ने कहा कि भवन का इस्तेमाल उसी काम के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए उसका नक्शा और अनुमति स्वीकृत है. बिना स्वीकृत भवन प्लान या जरूरी अनुमति के किसी भवन का व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता.
नगर निगम ने साफ किया है कि शहर में भवनों का बिना अनुमति और नियमों के खिलाफ व्यावसायिक इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. निगम की ओर से हॉस्टल और लॉज संचालकों से अपील की गई है कि वे अपने भवन और कारोबार से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज और अनुमतियां दुरुस्त रखें.
निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन मिलने पर आगे भी इसी तरह कार्रवाई की जाएगी.
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