Search

 
 
 

Ranchi News: बिना अनुमति हॉस्टल-लॉज के संचालन पर निगम सख्त, 3 संस्थानों को भेजा नोटिस

Ranchi News: निगम का कहना है कि भवन का इस्तेमाल उसी काम के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए उसका नक्शा और अनुमति स्वीकृत है. बिना स्वीकृत भवन प्लान या जरूरी अनुमति के किसी भवन का व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता.
 
लॉज के बाहर नोटिस चस्पा करता निगम कर्मी

Ranchi News: शहर में बिना अनुमति के हॉस्टल और लॉज चलाने वालों पर नगर निगम ने कार्रवाई की है.निगम की टीम ने हातमा के सरना टोली इलाके में तीन हॉस्टल की जांच की. जांच में बिना जरूरी अनुमति के भवन का व्यावसायिक इस्तेमाल करने और क्षमता से ज्यादा छात्रों को रखने की बात सामने आई. इसके बाद नगर निगम ने तीनों हॉस्टल संचालकों को नोटिस जारी किया है. 

 

जिन संस्थानों को नोटिस दिया गया है, उनमें Commando Physical Academy Hostel, Sarna Toli, Hatma और R.C. Physical के दो हॉस्टल शामिल हैं. 

इसे भी पढ़ें: 

नगर निगम ने नोटिस में साफ कहा है कि संचालकों को 24 घंटे के अंदर हॉस्टल/लॉज का संचालन बंद करना होगा. साथ ही स्वीकृत भवन प्लान, ट्रेड लाइसेंस, हॉस्टल रजिस्ट्रेशन, कमर्शियल होल्डिंग और दूसरी जरूरी अनुमतियों से जुड़े दस्तावेज निगम के सामने पेश करने होंगे.

 

अगर तय समय में नियमों का पालन नहीं किया गया तो भवन को सील करने की कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा झारखंड नगरपालिका अधिनियम और भवन उपविधि के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.

 

नगर निगम की टीम ने 6 अक्टूबर को सरना टोली, हातमा इलाके में निरीक्षण किया था. इस दौरान कुछ भवनों में बिना जरूरी अनुमति के हॉस्टल/लॉज चलते मिले. जांच में यह भी सामने आया कि निर्धारित क्षमता से ज्यादा किराएदार रह रहे थे.

 

नगर निगम के अधिकारियों ने कहा कि भवन का इस्तेमाल उसी काम के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए उसका नक्शा और अनुमति स्वीकृत है. बिना स्वीकृत भवन प्लान या जरूरी अनुमति के किसी भवन का व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता.

 

नगर निगम ने साफ किया है कि शहर में भवनों का बिना अनुमति और नियमों के खिलाफ व्यावसायिक इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. निगम की ओर से हॉस्टल और लॉज संचालकों से अपील की गई है कि वे अपने भवन और कारोबार से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज और अनुमतियां दुरुस्त रखें.
निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन मिलने पर आगे भी इसी तरह कार्रवाई की जाएगी. 

 

Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें. 

Comments
Leave a Comment
Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही