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नगर निगम भवनों का करेगा नियमितीकरण, आवासीय व व्यावसायिक भवनों के लिए शुल्क तय

राज्य सरकार द्वारा लागू नई नियमावली के तहत बिना नक्शा बने भवनों के नियमितीकरण को लेकर नगर निगम सक्रिय हो गया है. गुरुवार को नगर आयुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में बैठक हुई. नगर आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि व्यापक और प्रभावी रोडमैप तैयार किया जाए
 
  • -बिना नक्शा बने भवनों के नियमितीकरण पर निगम सख्त
  • - आवासीय भवनों के लिए 10 हजार,व्यावसायिक भवनों के लिए 20 हजार रुपये का शुल्क तय

Ranchi: राज्य सरकार द्वारा लागू नई नियमावली के तहत बिना नक्शा बने भवनों के नियमितीकरण को लेकर नगर निगम सक्रिय हो गया है. गुरुवार को नगर आयुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में बैठक हुई. नगर आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि व्यापक और प्रभावी रोडमैप तैयार किया जाए, ताकि कम समय में अधिक से अधिक लोगों तक योजना की जानकारी पहुंचे और वे इसका लाभ उठा सकें.


बैठक में साथ ही नियमों को सरल भाषा में तैयार कर लोगों के लिए सुलभ बनाने पर जोर दिया गया. निर्णय लिया गया कि एक विशेष टीम का गठन किया जाएगा, जो हैंडबिल के माध्यम से शहर के सभी वार्डों में घर-घर जाकर जानकारी देगी. इसके अलावा प्रचार-प्रसार को तेज करने, हेल्पलाइन नंबर जारी करने और निगम कार्यालय में हेल्प डेस्क स्थापित करने का भी निर्देश दिया गया. जल्द ही स्टेक-होल्डर मीटिंग भी आयोजित होगी.


नई व्यवस्था के तहत 3229.17 वर्ग फीट तक के भूखंड और जी+2 तक के भवनों को निर्धारित शुल्क पर नियमित किया जाएगा. आवासीय भवनों के लिए 10 हजार और व्यावसायिक भवनों के लिए 20 हजार रुपये का एकमुश्त शुल्क तय किया गया है. प्रारंभिक शुल्क जमा करने के बाद जेई द्वारा स्थल निरीक्षण होगा और नक्शा स्वीकृत होने के बाद शेष राशि जमा करनी होगी.

 

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