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नगर निगम चुनाव: हाईकोर्ट 8 मई को करेगा पार्षदों की याचिका पर सुनवाई

 
Ranchi : हाईकोर्ट ने नगर निगम चुनाव कराने के लिए 8 मई की तारीख मुकर्रर की है. गुरुवार को हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की बेंच में प्रार्थियों के वकील विनोद सिंह द्वारा जल्द सुनवाई का आग्रह किया गया. जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने अगले सप्ताह मामले को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है. बता दें कि झारखंड में नगर निगम और नगर निकायों में चुनाव का मामला हाईकोर्ट के समक्ष पहुंच चुका है. निगम चुनाव कराने और चुनाव होने तक निवर्तमान पार्षदों को अवधि विस्तार देने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. इसे भी पढ़ें - मणिपुर">https://lagatar.in/manipur-violence-broke-out-in-tribal-unity-march-curfew-in-eight-districts-internet-shutdown-army-did-flag-march/">मणिपुर

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पार्षदों ने डाली है याचिका

गौरतलब है कि चुनाव को लेकर रांची नगर निगम के निवर्तमान पार्षद विनोद सिंह, सुनील यादव, अरुण झा, रौशनी खलखो और अन्य ने इस संबंध में रिट याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है कि निगम के पार्षदों का कार्यकाल समाप्त हो गया है. पांच साल का कार्यकाल पूरा होने के पहले ही सरकार को चुनाव कराना चाहिए, म्यूनिसिपल एक्ट की धारा 20 में भी इसका उल्लेख है. याचिका में कहा गया है, निगम का चुनाव नहीं होने से कई काम प्रभावित हो गए हैं. जनता से जुड़े सारे कार्य अधिकारियों के जिम्मे सौंप दिया गया है. सरकार के इस फैसले से लोगों को परेशानी होगी. इसे भी पढ़ें - NIA">https://lagatar.in/nia-reveals-top-maoist-leaders-in-jharkhand-bihar-chhattisgarh-are-in-contact-with-underground-workers/">NIA

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