Ranchi : रांची सिविल कोर्ट ने तमजिद अंसारी हत्याकांड के दोषियों मुन्ना बंगाली और मोहम्मद सहजादा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने दोनों दोषियों पर 10 हजार रुपए का हर्जाना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि जुर्माना की राशि नहीं देने पर दोषियों को छह महीने की अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी. इस केस का दोषी मुन्ना बंगाली 29 मई 2018 से लगातार जेल में ही है. दरअसल 19 मई 2018 को हिन्दपीढ़ी निवासी तमजीद अंसारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. मृतक के बेटे रहमान अंसारी ने हिन्दपीढ़ी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाहों को प्रस्तुत किया गया था. इसे भी पढ़ें - पलामू:">https://lagatar.in/environmentalist-dr-kaushal-honored-with-asia-achievers-award/">पलामू:
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तमजीद अंसारी हत्याकांड : मुन्ना बंगाली और शाहजादा को आजीवन कारावास की सजा
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