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मादक पदार्थ बरामदगी केस : दो दोषियों को 18-18 साल की सजा, 3-3 लाख जुर्माना भी लगा

मादक पदार्थ बरामदगी मामले में अपर न्यायायुक्त की अदालत ने दोषियों को सजा सुना दी है. ओंकार नाथ चौधरी की अदालत ने गुरुवार को गणेश चौधरी और आनंद कुमार को 18-18 वर्ष की सश्रम कारावास के साथ  3-3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
 
सिविल कोर्ट रांची

Ranchi :  मादक पदार्थ बरामदगी मामले में अपर न्यायायुक्त की अदालत ने दोषियों को सजा सुना दी है. ओंकार नाथ चौधरी की अदालत ने गुरुवार को गणेश चौधरी और आनंद कुमार को 18-18 वर्ष की सश्रम कारावास के साथ  3-3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

 

हालांकि अदालत ने आदेश दिया है कि दोषियों द्वारा जेल में पहले ही काटी जा चुकी अवधि को मुख्य सजा से घटाया जाएगा. सजा सुनाए जाने के दौरान दोनों को बिरसा मुंडा होटवार जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया था.

 

मामले में दोनों दोषियों को एनडीपीएस एक्ट की तीन अलग-अलग गंभीर धाराओं में सजा सुनाई है. यह दोनों बिरसा मुंडा जेल में बंद है. दरअसल , वर्ष 2023 में रांची में पुलिस ने एक ट्रक से  था 1184 किलोग्राम गांजा बरामद किया था. बाजार में कीमत 2 करोड़ 36 लाख 91000 रुपए थी.

 

 

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