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ब्रिटिश जमाने के कानूनों को समाप्त करने की जरूरत : संजय सेठ

  • दुर्भाग्य है कि आज भी वन में मवेशी चराने की सजा 6 महीने की जेल है
  • 19 मंत्रालयों के 42 अधिनियमों में सुधार का सुझाव देगी संसदीय समिति
Ranchi : भारत सरकार के 19 मंत्रालयों के 42 अधिनियमों में संशोधन के लिए बनी संयुक्त संसदीय समिति की बैठक दिल्ली में संपन्न हुई. बैठक में अनावश्यक कानूनों, प्रक्रियाओं को हटाने, सरलीकरण, गौण अपराधों का गैर अपराधीकरण करने, विभिन्न नियमों के अनुपालन का बोझ कम करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई. बैठक में सांसद संजय सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश की जनता अनावश्यक कानूनों के बोझ तले नहीं दबे. निश्चिंत होकर अपने रोजमर्रा की जिंदगी में काम कर सके. कानून जनता के लिए बोझ नहीं बने, इस सोच के साथ अब भारत आगे बढ़ेगा. आजादी के 75 वर्षों के बाद भी कई ऐसे ब्रिटिश जमाने के कानून हैं. जिसकी बोझ तले जनता दबी हुई है. इसका सरलीकरण समय के साथ बहुत ही आवश्यक है.

किसान कल्याण से संबंधित कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए

बैठक में सांसद संजय सेठ ने पर्यावरण, मोटर वाहन, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, किसान कल्याण से संबंधित कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए. सेठ ने बताया कि यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि कोई ग्रामीण गलती से वन क्षेत्र में अपने मवेशी चराने चला जाता है. इसके लिए उसे 6 माह तक कारावास की सजा भुगतनी पड़ती है. इसके अलावा ट्रेनों में भीख मांगने जैसे मामले में भी 1 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है. बिना भुगतान के डाक से सामान भेजने के लिए भी 2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है. ये सब ऐसे कानून हैं जिससे आम जनता बहुत बुरी तरह प्रभावित होती है. निश्चित रूप से ऐसे कानूनों में सुधार की जरूरत है. ऐसे कई कानूनों को समाप्त करने की जरूरत है. ब्रिटिश जमाने के कानूनों को आखिर हम क्यों ढोएं. अंग्रेजों ने अपनी शासन व्यवस्था चलाने के लिए भारतीयों पर कानून का बोझ डालने के लिए जानबूझकर ऐसे कई नियम बनाये, जिसे अब समाप्त करने या उसमें सुधार की जरूरत है. बैठक के बाद सांसद ने बताया कि बैठक बहुत उपयोगी रही और बहुत जल्द इसके सार्थक परिणाम आम जनता को देखने को मिलेंगे.

अनावश्यक 7 प्रतिशत प्रावधानों को समाप्त किया गया है

बैठक में  कहा गया कि ऐसे अधिनियम जिससे आम जनता को बेवजह परेशानी होती है, उसे समाप्त करने के लिए या उसमें सुधार करने के लिए इस समिति का गठन किया गया है. नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद 4685 अनुपालनों को चिन्हित किया है, जिसकी वजह से जनता को समस्या होती है. इनमें 2765 अनुपालनों को कम कर दिया गया है, जबकि 648 अनुपालन को समीक्षा के अधीन रखा गया है. यह भी निर्णय लिया गया है कि 1282 अनुपालन जिस स्थिति में है, वैसे ही रखे जाएंगे. अनावश्यक 7 प्रतिशत प्रावधानों को समाप्त किया गया है. इसके साथ ही गैर अपराधीकरण की श्रेणी में 9 प्रतिशत अनुपालनों को रखा गया है. 49 प्रतिशत अनुपालनों का डिजिटलीकरण कर लिया गया है. 35 प्रतिशत अनुपालन का सरलीकरण किया गया है. कुल 19387 अनुपालन का डिजिटलीकरण हुआ है. 13775 रनों का सरलीकरण किया गया है. इसे भी पढ़ें – सम्मेद">https://lagatar.in/sammed-shikhar-marangburu-dispute-tribals-march-to-parasnath-public-meeting-on-january-10/">सम्मेद

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