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चाचा की हत्या मामले में भतीजे को उम्रकैद की सजा, कोर्ट ने 5000 का आर्थिक दंड भी लगाया

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Latehar : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिल कुमार की अदालत ने चाचा की हत्या के आरोपी भतीजे को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इस मामले की सुनवाई वर्ष 2021 से सत्रवाद संख्या 118/ 2021 के तहत अखिल कुमार की न्यायलय में चल रहा था. करीब दो साल बाद इस मामले में कोर्ट का फैसला आया. (पढ़ें, भाजपा">https://lagatar.in/outrage-in-the-teli-community-due-to-the-remarks-made-by-the-bjp/">भाजपा

द्वारा की गयी टिप्पणी से तेली समाज में आक्रोश, माफी मांगे अन्यथा करेंगे चरणबद्ध विरोध कार्यक्रम)

भतीजे ने 2021 में चाचा की कुल्हाडी से मारकर की थी हत्या

अभियोजन पदाधिकारी अशोक कुमार दास के अनुसार, 30 मई 2021 को नेतरहाट निवासी दीना किसान की हत्या उसके भतीजे सुंदरा किसान उर्फ राम सुंदर किसान ने धारदार हथियार से की थी. जिसके बाद दीना किसान के बेटे उदेश्वर किसान ने नेतरहाट थाना में सुंदरा किसान के खिलाफ कांड संख्या 11/ 2021 और आईपीसी की धारा 302 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी थी. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में कुल 12 गवाह प्रस्तुत किये थे. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सुंदरा किसान को दोषी पाते हुए आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनायी और 5000 जुर्माना लगाया. इसे भी पढ़ें : कटिहार">https://lagatar.in/3-children-died-due-to-drowning-in-river-canal-in-katihar/">कटिहार

: नदी में डूबकर 2 बच्चों की गयी जान, एक की नहर में डूबकर मौत
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