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NEWS 11 भारत के मालिक अरूप चटर्जी को हाईकोर्ट से बेल, रविवार को हुई थी गिरफ्तारी

Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने न्यूज 11 भारत के मालिक अरूप चटर्जी को हाईकोर्ट से बेल मिल गयी है. क्रिमिनल रिट पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अरूप को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. न्यायाधीश जस्टिस एस के द्विवेदी की कोर्ट में अरूप चटर्जी की पत्नी द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने जमानत के लिए अरूप को पचास हजार का निजी मुचलका जमा करने का निर्देश दिया है. इसे भी पढ़ें - क्रिकेट:">https://lagatar.in/cricket-3-big-cricketers-retired-from-international-cricket-on-the-same-day-fans-disappointed/">क्रिकेट:

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16 जुलाई की देर रात हुई थी गिरफ्तार

बता दें कि न्यूज 11 भारत के मालिक अरूप चटर्जी को रविवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था. अरूप चटर्जी को धनबाद पुलिस ने रंगदारी के मामले में रांची आवास कांके रोड स्थित उनके आवास से शनिवार 16 जुलाई की देर रात गिरफ्तार किया. रविवार 17 जुलाई को लगभग 11 बजे सुबह धनबाद के मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया. मजिस्ट्रेट ने जेल भेजने का आदेश दिया. बताया जा रहा है कि धनबाद के कोयला कारोबारी ने गोविंदपुर थाना में अरूप चटर्जी के खिलाफ रंगदारी मांगने का मामला दर्ज कराया था. जेल जाते वक्त अरूप चटर्जी ने मीडिया के समक्ष कहा था कि धनबाद पुलिस के द्वारा उसे फंसाया गया है. साथ ही कहा था कि धनबाद में 2 हजार करोड़ का अवैध कोयला के कारोबार का खेल हुआ है और इस मामले को हाईकोर्ट तक ले जाएंगे. इसे भी पढ़ें - नूपुर">https://lagatar.in/big-relief-to-nupur-sharma-from-supreme-court-stay-on-arrest-till-august-18/">नूपुर

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