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कोडरमा वन्यजीव अभयारण्य से NH फोर-लेनिंग केस: HC  ने NHAI से मांगी वैकल्पिक मार्ग की DPR

Ranchi: राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) के कोडरमा से मेघाटारी तक फोर-लेनिंग परियोजना को लेकर चल रही जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई. मामले में कोर्ट ने NHAI से 8 सप्ताह में राज्य वन्यजीव बोर्ड की ओर से सुझाए गए वैकल्पिक मार्ग (Alternate Alignment) का अध्ययन कर इसका 8 सप्ताह में डीपीआर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.
 

Ranchi: राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) के कोडरमा से मेघाटारी तक फोर-लेनिंग परियोजना को लेकर चल रही जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई. मामले में कोर्ट ने NHAI से 8 सप्ताह में राज्य वन्यजीव बोर्ड की ओर से सुझाए गए वैकल्पिक मार्ग (Alternate Alignment) का अध्ययन कर इसका 8 सप्ताह में डीपीआर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. 


कोर्ट ने मामले में वन सचिव को झारखंड में वन्यजीव के रास्ते से संबंधित दो सप्ताह में शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है. अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एम.एस. सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की. 

 

कोडरमा से मेघाटारी तक की परियोजना को नहीं मिली थी मंजूरी


पिछली सुनवाई में NHAI की ओर से अदालत को बताया गया था कि राज्य वन्यजीव बोर्ड ने कोडरमा से मेघाटारी तक फोर-लेनिंग की परियोजना को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है, क्योंकि प्रस्तावित मार्ग कोडरमा वन्यजीव अभयारण्य को प्रभावित करता है. 


वन्यजीव बोर्ड ने इसके बदले एक वैकल्पिक मार्ग (Alternate Alignment) सुझाया है, जिससे अभयारण्य को नुकसान नहीं पहुंचेगा. NHAI वैकल्पिक योजना तैयार कर रहा है. NHAI ने अदालत को सूचित किया था कि वह राज्य वन्यजीव बोर्ड के सुझावों को स्वीकार करते हुए वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करने की प्रक्रिया में है. 


जिसपर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा था कि यह जनहित याचिका इसलिए दायर की गई थी ताकि पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण से जुड़े कानूनों का पालन सुनिश्चित हो सके. अदालत ने माना था कि परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए राज्य वन्यजीव बोर्ड की अनुमति अनिवार्य प्रक्रिया है.

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