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मानव तस्करी मामले में 8 बांग्लादेशी समेत 9 को आजीवन कारावास

Lagatar Desk :  रिपोर्ट्स के मुताबिक, सितंबर 2019 में तेलागंना पुलिस ने जलपल्ली गांव के एक वेश्यालय से तीन बंग्लादेशी महिलाओं और बालापुर की महमूद कॉलोनी से एक अन्य महिला को बरामद किया था. बाद में इस मामले की जांच एनआईए ने अपने जिम्मे ले ली थी.
 
आजीवन कारावास
  • - 2019 में तेलंगाना पुलिस ने वेश्यालय से तीन महिलाओं को किया था बरामद
  • - तेलंगाना और पश्चिम बंगाल से NIA ने 9 लोगों को किया था गिरफ्तार

Lagatar Desk :   एनआईए की विशेष अदालत ने मानव तस्करी मामले में 8 बांग्लादेशी  नागरिक समेत 9 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. इसके साथ ही अदालत ने दोषियों पर 1.37 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. यह मामला हैदराबाद का है. दोषी पाये गये सभी 9 लोगों को तेलागंना पुलिस ने वर्ष 2019 में गिरफ्तार किया था.

 

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सितंबर 2019 में तेलागंना पुलिस ने जलपल्ली गांव के एक वेश्यालय से तीन बांग्लादेशी महिलाओं और बालापुर की महमूद कॉलोनी से एक अन्य महिला को बरामद किया था. बाद में इस मामले की जांच एनआईए ने अपने जिम्मे ले ली थी. इसी मामले में एनआईए ने तेलागंना और पश्चिम बंगाल के अलग-अलग इलाकों में छापेमारी करके 9 लोगों को गिरफ्तार किया था. इनमें 8 बंग्लादेशी नागरिक थे. 

 

एनआईए की विशेष अदालत ने जिन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है, उनमें राहुल अमीन ढ़ाली, मो युसुफ खान उर्फ इमरान, बीती बेगम उर्फ खादीजा शेख, इमामुल गाजी, मोहम्मद अल मामुन, सोजीब शेख, सुरेश कुमार दास उर्फ सागर, मोहम्मद अब्दुल्ला मुंशी और मोहम्मद अयूब शेख शामिल है.

 

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