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कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन को राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी, कहा, विचार करने योग्य नहीं है

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस चंदूकर की पीठ ने आज शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि कोर्ट चुनाव प्रक्रिया में दखल नहीं दे सकता.  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका विचार करने योग्य नहीं है.
 
मीनाक्षी नटराजन

NewDelhi :   सुप्रीम कोर्ट ने आज कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस चंदूकर की पीठ ने आज शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि कोर्ट चुनाव प्रक्रिया में दखल नहीं दे सकता.  दरअसल  मीनाक्षी ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन रद्द किये जाने को चुनौती दी थी.

 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह याचिका विचार करने योग्य नहीं है. कहा कि याचिका पर सुनवाई करना संविधान के अनुच्छेद 329 के परे है. इस अनुच्छेद के अनुसार अंतिम चरण में कोर्ट चुनावी मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता. सिर्फ हाईकोर्ट में अपील की जा सकती है.

 

बता दें कि  मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन ने नामांकन भरा था. लेकिन रिटर्निंग अफसर ने उनका पर्चा रद्द कर दिया था, इसके बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग में  गुहार लगाई, लेकिन वहां से भी निराशा हाथ लगी. तब जाकर कांग्रेस ने  सुप्रीम कोर्ट में आयोग के फैसले के खिलाफ कल गुरुवार को याचिका दायर की. उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज की तारीख तय की थी.

 

आज सुप्रीम कोर्ट ने रिटर्निंग अफसर के आदेश को लेकर कहा कि यह मामला हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है. कहा कि आप यह मामला चुनाव आयोग के समक्ष ले जायें. सुनवाई के क्रम में सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की. कहा कि इस मामले में कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन को नोटिस दिया गया था.

 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिकायत भले ही किसी ने निजी तौर पर की थी लेकिन कोर्ट ने नोटिस जारी किया. इसका मतलब हुआ कि वह(कोर्ट)प्रथम दृष्टया शिकायत से सहमत है. हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि केवल नोटिस दिया गया था, इस पर आरोप तय नहीं हुए थे. पर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दलील खारिज कर दी.  

   


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