Search

Advertisement
Advertisement
Advertisement

लोकपाल सुनवाई पर दिल्ली हाईकोर्ट से JMM अध्यक्ष शिबू सोरेन को नोटिस, कोर्ट ने मांगा जवाब

Ranchi/Delhi: दिल्ली हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में भाजपा के गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की याचिका पर राज्यसभा सांसद और झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन को नोटिस जारी किया है. हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 10 नवंबर की तारीख तय की और शिबू सोरेन को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकपाल के समक्ष शिबू सोरेन, उनके परिवार के सदस्यों व अन्य के नाम पर बड़ी संपत्ति जमा करने को लेकर शिकायत दर्ज की थी. शिकायत में सीबीआई जांच की मांग की गई थी. वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और JMM के अध्यक्ष शिबू सोरेन ने लोकपाल की कार्रवाई को चुनौती देने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने लोकपाल की कार्रवाई पर रोक का आदेश दिया था. इसे भी पढ़ें -मे-फेयर">https://lagatar.in/may-fair-banquet-hall-vandalism-ward-councilor-ved-prakash-singh-may-be-arrested/">मे-फेयर

बैंक्वेट हॉल में तोड़फोड़ मामला : वार्ड पार्षद वेद प्रकाश सिंह हो सकते है गिरफ्तार !

दिल्ली हाईकोर्ट ने शिबू सोरेन से मांगा है जवाब

निशिकांत दुबे के अधिवक्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट में शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान कहा कि शिबू सोरेन ने अदालत के सामने झूठ बोला, कि उन्होंने उन्हें और लोकपाल को अग्रिम नोटिस भेजा है. उन्होंने अदालत को गुमराह किया, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक पक्षीय निर्णय दिया और लोकपाल की कार्रवाई को रोक दिया. इसलिए दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ निशिकांत ने हस्तक्षेप याचिका (IA) दायर की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया है. हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने शिबू सोरेन को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है. कोर्ट ने उनसे पूछा है कि क्यों न उनके मामले में लोकपाल की कार्रवाई पर रोक के आदेश को खत्म किया जाए. इसे भी पढ़ें - सरकार">https://lagatar.in/governments-second-phase-aapke-dwar-program-from-october-12-welfare-schemes-will-be-reviewed/">सरकार

आपके द्वार कार्यक्रम का दूसरा चरण 12 अक्टूबर से, कल्याणकारी योजनाओं की होगी समीक्षा
[wpse_comments_template]

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही