Ranchi News : राजधानी में रोड टैक्स का भुगतान नहीं करने वाले मालवाहक वाहन मालिकों पर परिवहन विभाग ने कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है. विभागीय जांच और ऑडिट के दौरान बड़ी संख्या में ऐसे वाहन पाए गए हैं, जिनका टैक्स लंबे समय से बकाया है. इन वाहन मालिकों को नोटिस जारी कर निर्धारित अवधि में बकाया राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है.
विभाग के अनुसार, नोटिस की जद में आए वाहनों से करीब 7 से 8 करोड़ रुपये राजस्व की वसूली होने का अनुमान है. जांच में यह भी पाया गया कि कुछ वाहन मालिकों ने टैक्स जमा नहीं करने के साथ वाहनों के परिचालन से संबंधित जरूरी जानकारी भी विभाग को उपलब्ध नहीं करायी. नियमानुसार प्रत्येक वाहन का रोड टैक्स समय पर जमा करना और टैक्स टोकन रखना अनिवार्य है.
मालवाहक वाहनों से लिया जाने वाला टैक्स उनकी भार क्षमता के आधार पर तय होता है. ऐसे में भारी क्षमता वाले ट्रेलर और अन्य बड़े वाहनों पर टैक्स की देनदारी अपेक्षाकृत अधिक होती है. परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन वाहन मालिकों ने पहले ही अपना टैक्स चुका दिया है, वे संबंधित दस्तावेज और टैक्स टोकन के साथ विभाग में आवेदन कर सकते हैं. दस्तावेजों की जांच के बाद उनका नाम बकायेदारों की सूची से हटाया जाएगा.
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टैक्स नहीं चुकाया तो जब्त हो सकता है वाहन
डीटीओ के मुताबिक, तय समय सीमा में बकाया राशि जमा नहीं करने वालों के खिलाफ झारखंड मोटर वाहन कराधान अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी. बकाया टैक्स के साथ नियम के अनुसार जुर्माना भी वसूला जाएगा.
विभाग जरूरत पड़ने पर वाहन मालिकों के खिलाफ सर्टिफिकेट केस दर्ज कर उनकी चल-अचल संपत्ति की कुर्की और नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर सकता है. इसके अलावा बकाया टैक्स वाले वाहनों के व्यावसायिक परिचालन पर रोक लगाने और उनके हस्तांतरण को प्रतिबंधित करने जैसी कार्रवाई भी की जा सकती है.
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