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अब नकद एक लाख से अधिक लेकर चलने के लिए प्रशासन से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं

  • बोकारो उपायुक्त ने अपने पुराने आदेश को वापस ले लिया है

Ranchi : बोकारो के सरकारी कर्मचारियों को अब नकद एक लाख रुपये से अधिक लेकर चलने के लिए जिला प्रशासन से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है. उपायुक्त ने अपने उस आदेश को वापस ले लिया है, जिसमें प्रमाण पत्र लेने की बाध्यता तय की गयी थी. 

 

उल्लेखनीय है कि 28 अगस्त को जांच के दौरान बोकारो के UDC राजेश कुमार पांडेय को नकद 51 लाख रुपये के साथ पकड़ा गया था. पैसों के स्रोत की सही-सही जानकारी देने में असमर्थ होने के बाद पुलिस ने मामले की सूचना आयकर विभाग को दी थी. आयकर विभाग ने रुपये के स्रोत को संदेहास्पद मानते हुए जब्त कर लिया है.

 

इस बीच उपायुक्त ने 12 सितंबर को एक आदेश जारी कर सरकारी कर्मचारियों को नकद एक लाख रुपये से अधिक नकद राशि लेकर चलने के लिए अपर समाहर्ता से प्रामाण पत्र लेने की बाध्यता तय कर दी. प्रमाण पत्र देने के लिए अपर समाहर्ता को नोडल पदाधिकारी नामित कर दिया. लेकिन उपायुक्त ने 18 सितंबर को एक आदेश जारी कर 12 सितंबर को जारी किये गये आदेश को वापस ले लिया. उपायुक्त द्वारा जारी नये आदेश में कहा कि पैसा लेकर चलने के मामले में समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेश प्रभावी होगा. 

 

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