- • महिलाओं की सहमति: बिना अनुमति लिए किसी भी महिला की नाइट शिफ्ट नहीं लगाई जाएगी.
 - • सुरक्षा और सुविधाएं: नियोक्ता को सुरक्षा, अवकाश और कार्य घंटा से जुड़ी सभी जरूरी शर्तों का पालन करना होगा.
 - • रोजगार में इजाफा: रात्रि शिफ्ट शुरू होने से महिलाओं के रोजगार में इजाफा होगा, खासकर श्रमिक श्रेणी की महिलाओं के लिए
 
Ranchi : झारखंड में कामकाजी महिलाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कारखाना (झारखंड संशोधन) विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी है, जिससे अब महिलाएं कारखानों में रात्रि पाली में काम कर सकेंगी. इस निर्णय से राज्य की कामकाजी महिलाओं को नए अवसर मिलेंगे.
क्या है नया नियम
नए नियम के अनुसार, महिलाएं अब शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक कारखानों में काम कर सकती हैं. इसके लिए उनकी सहमति आवश्यक होगी और नियोक्ता को सुरक्षा, अवकाश और कार्य घंटा से जुड़ी सभी जरूरी शर्तों का पालन करना होगा. रात्रि शिफ्ट शुरू होने से महिलाओं के रोजगार में इजाफा होगा.
श्रम विभाग की क्या होगी जिम्मेवारी
अब श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की जिम्मेदारी महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित कराने की होगी. नाइट शिफ्ट में महिलाएं बिना किसी भय के काम कर सकें, इसको लेकर उनकी सुरक्षा से जुड़े कुछ गाइडलाइन जारी होंगे.
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