Ranchi: SIR से जुड़े अधिकारियों के तबादले या रिक्त पड़े पदों पर पदस्थापन के लिए अब चुनाव आयोग से अनुमति लेना होगा. झारखंड के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सह अपर सचिव सुबोध कुमार ने इससे संबंधित पत्र राज्य सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव,प्रधान सचिव,सचिव और उपायुक्तों को भेजा है.
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से भेजे गये पत्र में कहा गया है कि विशेष गहण पुनरीक्षण (SIR) के काम में शामिल पदाधिकारियों, कर्मचारियों के स्थानांतरण पदस्थापन से पहले भारत निर्वाचन आयोग से अनुमति लेनी होगी. विशेष गहण पुरनीक्षण के काम में लगे निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, बीएलओ पर्यवेक्षक, बीएलओ और अन्य पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है. उसने Pre- SIR का काम लिया जा रहा है.
इसलिए इन पदों पर कार्यरत पदाधिकारियों के तबादले के लिए चुनाव आयोग की अनुमति आवश्यक है. सरकार को भेजे गये पत्र में कहा गया है कि इसमें से रिक्त पड़े पदों पर आयोग की अनुमति लेकर यथा शीघ्र अधिकारियों को पदस्थापित करें. उल्लेखनीय है कि निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के रूप मे SDO रैंक के अधिकारी काम करते हैं. सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के रूप में BDO, CO कार्य करते हैं.
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