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कोरोना के बिगड़े हालात पर पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकारा- "नहीं सुधर रही तो सेना को सौंप दें जिम्मेदारी"

Patna: बिहार में कोरोना विस्फोट पर पटना हाईकोर्ट ने एक बार फिर बिहार सरकार को फटकार लगाई है. हाईकोर्ट ने मंगलवार को कोरोना मामलों की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के कोरोना से निपटने में असफल होने पर नाराजगी जताई. कोर्ट ने कहा कि बार-बार आदेश के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं होना शर्म की बात है.

हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि इस स्थ्िाएति में तो राज्यन में कोविड प्रबंधन की जिम्मे दारी सेना को सौंप देनी चाहिए. इस टिप्पएणी के साथ ही हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई छह मई तक के लिए स्थयगित कर दी. हाईकोर्ट ने राज्यी सरकार को दो दिन के अंदर कोरोना पर एक विस्तृपत रिपोर्ट देने को कहा है.

राज्ये सरकार ने पटना हाईकोर्ट को प्रदेश में लॉकडाउन लगाने के निर्णय की जानकारी दी. मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस सीएस सिंह की खंडपीठ को राज्य  सरकार ने बताया कि पूरे बिहार में 5 मई से लेकर 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया है.

 

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