Search

Advertisement
Advertisement
Advertisement

पोषण सखियों की याचिका पर हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से मांगा जवाब

Advertisement
Advertisement
Ranchi : पोषण सखियों की सेवा समाप्ति के ख़िलाफ़ दायर रिट याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एस एन पाठक की अदालत ने इस मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. अदालत ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार से दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. झारखंड पोषण सखी संघ की राज्य सचिव प्रमिला कुमारी ने अपने अधिवक्ता राधा कृष्ण गुप्ता और पिंकी साव के माध्यम हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. पढ़ें - राफिया">https://lagatar.in/rafia-naaz-defamation-case-teacher-made-testimony-against-mla-irfan-ansani-pleaded-for-justice-from-the-court/">राफिया

नाज मानहानि मामला : शिक्षिका ने विधायक इरफान अंसानी के खिलाफ दर्ज करवायी गवाही, कोर्ट से न्याय की लगायी गुहार
इसे भी पढ़ें - राजनाथ">https://lagatar.in/rajnath-singh-launches-agneepath-scheme-for-youth-agniveer-will-be-recruited-in-the-army-for-4-years/">राजनाथ

सिंह ने युवाओं के लिए अग्निपथ योजना लांच की, सेना में 4 साल के लिए भर्ती होंगे अग्निवीर

 बिना पूर्व नोटिस के कार्य मुक्त कर दिया गया

बता दें कि चयन मुक्त पोषण सखियों ने न्याय के लिए झारखंड हाईकोर्ट से गुहार लगाई है. झारखंड सरकार ने 24.3.2022 को एक आदेश से राज्य के 6 जिलों में कुपोषण के खिलाफ लड़ रही पोषण सखियों को बिना किसी कारण, बिना पूर्व नोटिस के कार्य मुक्त कर दिया गया है. केंद्र के निर्देश में झारखंड के 6 जिला, गोड्डा चतरा, दुमका, गिरिडीह, कोडरमा और धनबाद में परियोजनाओं में कार्यरत विभिन्न आंगन बाड़ी केंद्र में अतिरिक्त आंगन बड़ी सेविका सह पोषण सखियों को कार्यमुक्त कर दिया गया है. जिसके ख़िलाफ़ झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. इसे भी पढ़ें - IAS">https://lagatar.in/congress-leaders-ranjan-yadav-and-nimran-who-offered-bribe-to-ias-officer-got-bail-from-acb-court/">IAS

अधिकारी को घूस का ऑफर देने वाले कांग्रेस नेता रंजन यादव और निमरान को ACB कोर्ट से मिली बेल [wpse_comments_template]

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही