Ranchi : पोषण सखियों की सेवा समाप्ति के ख़िलाफ़ दायर रिट याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एस एन पाठक की अदालत ने इस मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. अदालत ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार से दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. झारखंड पोषण सखी संघ की राज्य सचिव प्रमिला कुमारी ने अपने अधिवक्ता राधा कृष्ण गुप्ता और पिंकी साव के माध्यम हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. पढ़ें – राफिया नाज मानहानि मामला : शिक्षिका ने विधायक इरफान अंसानी के खिलाफ दर्ज करवायी गवाही, कोर्ट से न्याय की लगायी गुहार
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बिना पूर्व नोटिस के कार्य मुक्त कर दिया गया
बता दें कि चयन मुक्त पोषण सखियों ने न्याय के लिए झारखंड हाईकोर्ट से गुहार लगाई है. झारखंड सरकार ने 24.3.2022 को एक आदेश से राज्य के 6 जिलों में कुपोषण के खिलाफ लड़ रही पोषण सखियों को बिना किसी कारण, बिना पूर्व नोटिस के कार्य मुक्त कर दिया गया है. केंद्र के निर्देश में झारखंड के 6 जिला, गोड्डा चतरा, दुमका, गिरिडीह, कोडरमा और धनबाद में परियोजनाओं में कार्यरत विभिन्न आंगन बाड़ी केंद्र में अतिरिक्त आंगन बड़ी सेविका सह पोषण सखियों को कार्यमुक्त कर दिया गया है. जिसके ख़िलाफ़ झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है.
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