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वन नेशन, वन राशन कार्ड : झारखंड के सिर्फ 376 लाभुक दूसरे राज्यों में ले सके हैं योजना का लाभ

Pravin Kumar Ranchi : One Nation One Ration Card योजना की शुरुआत एक जनवरी 2020 को हुई थी. झारखंड में 49 लाख 65 हजार 335 परिवारों के पास पीएचएच राशन कार्ड है, जिन्हें प्रति सदस्य पांच किलो राशन कार्ड से मिलता है. वहीं अंत्योदय परिवार की संख्या 9 लाख 02 हजार 66 है. योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार नहीं होने के कारण पलायन करने वाले परिवार इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं. राज्य के कई जिलों से हजारों ग्रामीण साल में छह माह अन्य शहरों और राज्यों में रोजगार के लिए पलायन करते हैं. वैसे परिवारों को राशन कार्ड होने के बाद भी राशन नहीं मिल पाता. 31 अगस्त 2021 तक मात्र 367 लाभुकों को ही योजना का लाभ मिल सका है. यह आंकड़ा दूसरे राज्यों की तुलना में बेहद कम है. रोजगार की तलाश में पलायन कर दूसरे स्थान जाने वाले प्रवासी श्रमिकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 29 जून 2021 को एक अहम फैसला सुनाया. इसमें सभी राज्यों को ‘एक देश-एक राशन कार्ड’ योजना को लागू करने के लिए 31 जुलाई 2021 की डेडलाइन निर्धारित की थी. वर्तमान में यह योजना करीब 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है, जिसमें झारखंड भी शमिल है. इसे भी पढ़ें- Cheque">https://lagatar.in/check-balance-before-deducting-cheque-because-year-more-than-9000-cheque-have-bounced/">Cheque

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योजना का लाभ लेने वाले में उत्तर प्रदेश और बिहार के लाभुक अधिक 

एक जुलाई 2021 के डाटा के अनुसार सबसे ज्यादा अंतर्राज्यीय राशन के ट्रांजैक्शन दिल्ली में किये गये हैं. इसके अलावा हरियाणा, महाराष्ट्र व गुजरात में भी अंतर्राज्यीय राशन ट्रांजैक्शन किये गये हैं. सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और बिहार के लाभुक यह ट्रांजैक्शन कर रहे हैं. कुल राशन ट्रांजैक्शन का 87% हिस्सा उत्तर प्रदेश और बिहार के नागरिकों द्वारा किया जा रहा है. इसमें से 54% केवल उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं. महाराष्ट्र में 66 प्रतिशत राशन कार्ड उत्तर प्रदेश और  30% बिहार के हैं. हरियाणा में 17% अंतर्राज्यीय राशन ट्रांजैक्शन बिहार और 78% उत्तर प्रदेश के हैं. इसे भी पढ़ें- अमित">https://lagatar.in/amit-shah-said-democracy-was-in-our-nature-democracy-did-not-come-in-the-country-after-1950/">अमित

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क्या है One Nation One Ration Card योजना

एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के पात्र लाभार्थी पूरे देश में कहीं भी पीडीएस दुकान से अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल कर अनाज उठा सकेंगे. फिर भले ही उनका राशन कार्ड किसी भी राज्य या जिले में बना हो. खाद्य मंत्रालय का लक्ष्य मार्च 2021 तक देशभर में इस योजना को लागू करना था, लेकिन अभी तक यह लक्ष्य पूरा नहीं हो सका है. इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई 2021 की डेडलाइन तय कर दी है.

योजना के प्रचार-प्रसार के लिए लगाये जायेंगे होर्डिंग 

झारखंड में One Nation One  Ration Card का व्यापक प्रचार प्रसार करने का निर्देश जारी किया गया है. इसके लिए प्रमुख स्थानों में  फ्लेक्स- बैनर- होर्डिंग की सहायता से योजना का प्रचार प्रसार करने को कहा गया है. लोकल स्तर वार्ड पंचायत के जनप्रतिनिधियों को भी योजना से अवगत कराने का निर्देश दिया गया है. [wpse_comments_template]

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