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दलमा आश्रयणी में बने अवैध निर्माण और टूरिज्म कॉटेज को तोड़ने का आदेश

Ranchi News  : आदेश के मुताबिक दलमा वन्यजीव आश्रयणी इको सेंसेटिव जोन में आता है. आश्रयणी में बिना वन्यजीव बोर्ड से आनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लिये किसी तरह का निर्माण नहीं कराया जा सकता है. दलमा में जो भी अवैध निर्माण हुए हैं, उसके लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेदार हैं, जिन्होंने निर्माण होने दिया.
 
दलमा वन्यजीव आश्रयणी

Ranchi News  : दलमा वन्यजीव आश्रयणी में बने अवैध निर्माण को तोड़ने का आदेश जारी हुआ है. इसके साथ ही वहीं बनाये गये टूरिज्म कॉटेज को भी तोड़ने को कहा गया है. साथ ही दलमा वन्यजीव आश्रयणी में अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी.


इससे संबंधित आदेश सेंट्रल इंपावर्ड कमेटी ने दिया है. इस कमेटी का गठन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर किया गया है. यह कमेटी वन्यजीव आश्रयणियों में अवैध निर्माण पर नजर रखती है.

 


आदेश के मुताबिक दलमा वन्यजीव आश्रयणी इको सेंसेटिव जोन में आता है. आश्रयणी में बिना वन्यजीव बोर्ड से आनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लिये किसी तरह का निर्माण नहीं कराया जा सकता है. दलमा में जो भी अवैध निर्माण हुए हैं, उसके लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेदार हैं, जिन्होंने निर्माण होने दिया.


इसके अलावा अवैध तरीके से जो टूरिज्म कॉटेज का निर्माण हुआ है, वह सरकारी पैसे से हुआ है और वन विभाग के अधिकारियों ने ही कराया है. अब वो सारे टूरिज्म कॉटेज तोड़े जायेंगे, जिनका निर्माण वन्यजीव बोर्ड से बिना एनओसी लिए किया गया है.


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