Search

 
 
 

विजय श्रीवास्तव के मामले में नोशनल इंक्रिमेंट व अन्य सुविधाएं देने का आदेश

Ranchi News: विजय कुमार श्रीवास्तव, सत्यदेव सत्य प्रसाद, मधुकर सिन्हा और विनोद कुमार श्रीवास्त ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी. इसमें यह कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में राज्य सरकार उन्हें रिटायरमेंट की तिथि के मद्देनजर नोशनल इंक्रिमेट सहित अन्य सुविधाएं नहीं दे रही है. हालांकि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में इन सुविधाओं को पाने के हकदार हैं.
 
फाइल फोटो

Ranchi News: हाईकोर्ट ने विजय कुमार श्रीवास्त व अन्य की ओर से दायर मामले में नोशनल इंक्रिमेंट, बकाया और उसी के अनुरूप पेंशन निर्धारित करने का आदेश दिया है.


विजय कुमार श्रीवास्तव, सत्यदेव सत्य प्रसाद, मधुकर सिन्हा और विनोद कुमार श्रीवास्त ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी. इसमें यह कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में राज्य सरकार उन्हें रिटायरमेंट की तिथि के मद्देनजर नोशनल इंक्रिमेट सहित अन्य सुविधाएं नहीं दे रही है. हालांकि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में इन सुविधाओं को पाने के हकदार हैं.

इसे भी पढ़ें - 


न्यायालय ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद याचिकादाताओं को एक नोशनल इंक्रिमेंट, बकाया राशि और नोशनल इंक्रिमेट के आधार पर पेंशन देने का आदेश दिया. न्यायालय ने इस आदेश के अनुपालन के लिए आठ सप्ताह का समय दिया है.

Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें.

Comments
Leave a Comment
Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही