Ranchi News: हाईकोर्ट ने विजय कुमार श्रीवास्त व अन्य की ओर से दायर मामले में नोशनल इंक्रिमेंट, बकाया और उसी के अनुरूप पेंशन निर्धारित करने का आदेश दिया है.
विजय कुमार श्रीवास्तव, सत्यदेव सत्य प्रसाद, मधुकर सिन्हा और विनोद कुमार श्रीवास्त ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी. इसमें यह कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में राज्य सरकार उन्हें रिटायरमेंट की तिथि के मद्देनजर नोशनल इंक्रिमेट सहित अन्य सुविधाएं नहीं दे रही है. हालांकि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में इन सुविधाओं को पाने के हकदार हैं.
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न्यायालय ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद याचिकादाताओं को एक नोशनल इंक्रिमेंट, बकाया राशि और नोशनल इंक्रिमेट के आधार पर पेंशन देने का आदेश दिया. न्यायालय ने इस आदेश के अनुपालन के लिए आठ सप्ताह का समय दिया है.
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