Ranchi News : हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को अमर मंडल के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति दे दी है. मंडल ने एक ट्रक से अवैध कोयले की ढुलाई के आपराधिक मामले में बरी होने के आधार पर ईडी की कार्रवाई को बंद करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. क्योंकि ट्रक से अवैध कोयले की ढुलाई के सिलसिले में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने ECIR दर्ज कर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जांच शुरू की थी.
अवैध कोयला ढुलाई के आरोप में वर्ष 2019 में पोडैयाहाट थाने में प्राथमिकी (7/2019) दर्ज की गयी थी. इसी के आधार पर ईडी ने ECIR दर्ज की थी. पोड़ैयाहाट थाने में दर्ज प्राथमिकी की जांच के बाद पुलिस ने मंडल सहित अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया. लेकिन सुनवाई के बाद कोर्ट ने अभियुक्तों को बरी कर दिया. इसी को आधार बना कर मंडल ने ईडी की कार्रवाई को भी बंद करने की मांग की थी.
न्यायालय ने सुनवाई के दौरान मंडल के खिलाफ चल रही ईडी की जांच पर रोक लगा दी. साथ ही ईडी को मामले में शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया. न्यायालय के आदेश के आलोक में ईडी ने कोर्ट में शपथ पत्र दायर कर मंडल के यहां छापेमारी में मिली नकद सहित अन्य चीजों की जानकारी दी.
ईडी की ओर से कोर्ट को यह जानकारी दी गयी की जांच के दौरान 21 नंबर 2025 को मंडल के ठिकानों पर छापेमारी की गयी थी. इसमें उसके घर से संपत्ति के 134 दस्तावेज और 85 लाख रुपये नकद मिले थे. संपत्ति से संबंधित दस्तावेज में गिफ्ट डीड, लीज डीड और सेल डीड शामिल है. मंडल के सिलसिले में की गयी जांच के दौरान उसके बैंक खाते में 8.94 करोड़ रुपये नकद राशि जमा किये जाने की ब्योरा मिला.
मंडल के पास इन सभी संपत्तियों का कोई संतोषप्रद जवाब नहीं है. मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने ईडी को मंडल के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति दे दी.
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