Ranchi News : सीबीआई के विशेष न्यायाधीश देबाशीष मोहापात्रा की अदालत ने सीबीआई को आय से अधिक संपत्ति मामले में छापेमारी के दौरान जब्त की गई 964410 रुपये नगद राशि प्रमोद कुमार धानुका को वापस करने का आदेश दिया है.
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दरअसल यह मामला आरसी 03(ए)/2017-डी से जुड़ा है. मामले में प्रमोद कुमार धानुका की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि वे इस आपराधिक मामले में आरोपी नहीं हैं. 12 जुलाई 2017 को सीबीआई ने उनके कार्यालय में छापेमारी कर 964410 रुपये नगद राशि जब्त की थी.
यह भी कहा गया था कि उन्होंने उक्त राशि वैध स्रोतों से अर्जित की है, इसलिए यह राशि उन्हें वापस मिलनी चाहिए. वहीं सीबीआई का कहना था कि उक्त राशि प्रमोद धानुका और उनके एक रिश्तेदार, जो सह-आरोपी है, उनके आवास/परिसर से बरामद की गई थी.
अदालत ने निर्देश दिया कि जब्त राशि को याचिकाकर्ता को रिलीज कर दिया जाए. हालांकि राशि प्राप्त करने के लिए प्रमोद कुमार धानुका को बैंक में जमा राशि के समतुल्य क्षतिपूर्ति बांड और दो विश्वसनीय जमानतदारों को अदालत में प्रस्तुत करना होगा.

