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नेक्सजेन के मालिक विनय सिंह के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक का आदेश

शराब घोटाला के गंभीर आरोपों में एसीबी की गिरफ्तारी के डर से फरार चल रहे विनय सिंह को रांची एससी-एसटी कोर्ट की विशेष कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने संध्या तिर्की द्वारा भूमि विवाद से जुड़े एससी-एसटी केस में विनय सिंह के खिलाफ पीड़क कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है. पीड़क कार्रवाई पर रोक के आदेश के बाद अब पुलिस विनय सिंह के खिलाफ इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है.
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Ranchi :  शराब घोटाला के गंभीर आरोपों में एसीबी की गिरफ्तारी के डर से फरार चल रहे विनय सिंह को रांची एससी-एसटी कोर्ट की विशेष कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने संध्या तिर्की द्वारा भूमि विवाद से जुड़े एससी-एसटी केस में विनय सिंह के खिलाफ पीड़क कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है. पीड़क कार्रवाई पर रोक के आदेश के बाद अब पुलिस विनय सिंह के खिलाफ इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है. हालांकि शराब घोटाला मामले में अभी भी उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है. विनय सिंह की तरफ से अधिवक्ता अक्षय शर्मा ने बहस की. 

 

संध्या तिर्की ने नेक्सजेन के डायरेक्टर सहित अन्य के खिलाफ की है एफआईआर

बता दें कि 19 जून को रांची के डिबडीह की रहने वाली संध्या तिर्की ने नेक्सजेन सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट के डायरेक्टर विनय कुमार सिंह, प्रभावती बीना नूर तिग्गा, रोषा केरकेट्टा, दीपक कुमार, विदेश रतन तिग्गा, बिल्डर मंजूल केरकेट्टा और जेम्स रतन तिग्गा के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई है. संध्या तिर्की ने अपनी शिकायत में बताया है कि उनकी 1.30 एकड़ खतियानी जमीन को प्रभावती बीना नूर तिग्गा ने गलत तरीके से बेच दिया. जिस भूमि को लेकर केस दर्ज किया गया है, उस भूमि पर शशि केरकेट्टा और नेक्सजेन सॉल्युशन टेक्नोलाजी प्राइवेट के निदेशक विनय कुमार सिंह के साथ-साथ प्रभावती बीना नूर तिग्गा व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं.

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