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स्पेशल ब्रांच के कर्मियों-पदाधिकारियों को आदेश, निर्धारित कार्यालय अवधि का करें पालन

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Ranchi  :  झारखंड पुलिस मुख्यालय स्थित स्पेशल ब्रांच के कर्मी और पदाधिकारी निर्धारित कार्यालय अवधि का पालन नहीं कर रहे हैं. इसको लेकर स्पेशल ब्रांच ने आदेश जारी किया है. जारी आदेश में कहा गया है कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग और पुलिस मुख्यालय के निदेशानुसार, सभी मुख्यालयों में पदास्थापित पदाधिकारियों और कर्मियों के लिए कार्यालय अवधि सोमवार से शुक्रवार तक सुबह दस बजे से शाम छह बजे तक निर्धारित की गयी है. अक्सर ऐसा देखा जा रहा है कि शाखा और प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा पूर्व से निर्धारित कार्यालय अवधि का पालन नहीं किया जा रहा है. ऐसे में स्पेशल ब्रांच में पदस्थापित पदाधिकारी और कर्मी को आदेश दिया जाता है कि निर्धारित कार्यालय अवधि का दृढ़ता से पालन करना सुनिश्चित करेंगे. (पढ़ें, Breaking">https://lagatar.in/schedule-for-state-bar-council-elections-released-read-when-the-elections-will-be-held/">Breaking

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रजिस्टर में अटेंडेंस मेंटेन करना अनिवार्य, अन्यथा होगी कार्रवाई

अवकाश प्रशाखा, रक्षित कार्यालय और स्पेशल ब्रांच मुख्यालय द्वारा डेली अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन किया जायेगा. जिसपर सुबह दस बजे तक सभी शाखा और प्रशाखा में पदस्थापित कर्मियों के आने का समय दर्ज कर सिग्नेचर करवाया जायेगा. यही प्रक्रिया शाम में छह बजे कार्यालय छोड़ने के समय भी समय किया जायेगा. जिन कर्मियों द्वारा इसका पालन नहीं किया जायेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. इसे भी पढ़ें : गौतम">https://lagatar.in/message-of-former-students-of-gautam-buddha-teacher-training-college-to-juniors/">गौतम

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