विधायक के पेट्रोल पंप पर चला बाबा का बुलडोजर, कहा था, हमारी बंदूकों से धुआं नहीं गोली निकलेगी…पड़ा भारी
डिप्टी स्पीकर ने अपना काम ठीक से नहीं किया
पक्षःविपक्ष कीदलीलें सुनने के बाद चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि संविधान इस बात का अधिकार देता है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सके. जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा स्पीकर सदन का केयरटेकर है. वह सिर्फ व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए वहां नहीं बैठा रह सकता. वह अपनी निजी राय देकर बाकी सदस्यों से गुडबाय नहीं कह सकता. जज ने यह भी कहा कि डिप्टी स्पीकर ने अपना काम ठीक से नहीं किया. चीफ जस्टिस ने कहा कि जाहिर तौर पर उनका फैसला गलत था. इसे भी पढ़ें : मुर्तजा">https://lagatar.in/murtaza-abbasi-confesses-is-wrong-with-muslims-hence-the-attack-on-gorakhnath-temple/">मुर्तजाअब्बासी का कबूलनामा, मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, इसलिए किया गोरखनाथ मंदिर में हमला
वोटिंग राइट संविधान और विधानसभा नियमों में आता है
कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर वोट डालना किसी संसद सदस्य का मौलिक अधिकार नहीं है. वोटिंग का राइट संविधान और विधानसभा नियमों में आता है. अगर कोई स्पीकर किसी सदस्य को सस्पेंड कर देता है तो वह कोर्ट आकर इसकी बहाली नहीं करा सकता है. स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के वकील Naeem Bukhari ने आज दलील देते हुए कहा कि संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाने को मंजूरी मिलने का मतलब यह नहीं होता कि उसको खारिज नहीं किया जा सकता. इसे भी पढ़ें : देश">https://lagatar.in/rss-branches-will-start-in-every-village-of-the-country-blueprint-ready-in-presence-of-mohan-bhagwat-in-chintan-shivir/">देशके हर गांव में शुरू होगी आरएसएस की शाखाएं, चिंतन शिविर में मोहन भागवत की मौजूदगी में खाका तैयार

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