Search

 
 
 

पाकुड़: जज के सजा सुनाते ही कोर्ट परिसर से 2 अपराधी फरार, पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

झारखंड के पाकुड़ जिले में बुधवार को एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जब अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने हत्या के एक मामले में जैसे ही दो आरोपियों को दोषी करार दिया, वे दोनों अपराधी व्यवहार न्यायालय परिसर से फरार हो गए. फरार हुए अपराधियों की पहचान शिवधन मोहली और नरेन मोहली के रूप में हुई है.
 

Ranchi /Pakur: झारखंड के पाकुड़ जिले में बुधवार को एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जब अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने हत्या के एक मामले में जैसे ही दो आरोपियों को दोषी करार दिया, वे दोनों अपराधी व्यवहार न्यायालय परिसर से फरार हो गए. फरार हुए अपराधियों की पहचान शिवधन मोहली और नरेन मोहली के रूप में हुई है.

 

 हत्या के मामले में सुनाई गई थी सजा

जानकारी के अनुसार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम कुमार क्रांति प्रसाद की अदालत ने इन दोनों आरोपियों को भोलानाथ मोहली की हत्या के मामले में दोषी करार दिया था.

 

यह प्राथमिकी मृतक की पत्नी, श्रीफूल मोहली, ने 12 जनवरी 2019 को अमड़ापाड़ा थाने में दर्ज कराई थी. जमीन विवाद को लेकर हुई इस हत्या के मामले में अमड़ापाड़ा थाना कांड संख्या 4/2019 के तहत नरेन मोहली और शिवधन मोहली समेत पांच आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी.

 

बुधवार को जैसे ही अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ने फैसला सुनाया और सभी सजायाफ्ता को न्यायाधीश के कठघरे से बाहर लाया गया, ड्यूटी पर तैनात जवानों की मौजूदगी में ही दोषी नरेन मोहली और शिवधन मोहली कोर्ट परिसर से भागने में सफल रहे.

 

पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल, सघन छापेमारी जारी 

इस घटना के बाद पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था और कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. कोर्ट जैसे अति सुरक्षित परिसर से दोषियों का भाग जाना एक बड़ी सुरक्षा चूक मानी जा रही है.

 

फरार दोनों सजायाफ्ता की तलाश में जिले के विभिन्न थानों की पुलिस जुट गई है. नगर थाना के अलावा महेशपुर, हिरणपुर, लिट्टीपाड़ा, अमड़ापाड़ा और पाकुड़िया थाने की पुलिस लगातार जांच के साथ-साथ संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है.

Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें.

Comments
Leave a Comment
Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही