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पलामूः किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 22 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

नावाबजार थाना क्षेत्र के सोहदाग निवासी पीड़िता के पिता ने दो मार्च 2022 को गांव के ही सूरज कुमार भुइयां व भरोसा भुइयां के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
 

Medininagar : पलामू के चतुर्थ जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पोक्सो कोर्ट के स्पेशल जज पवन कुमार की अदालत ने 14 वर्ष की किशोरी के साथ दुष्कर्म मामले में बुधवार को फैसला सुनाया. अदालत ने आरोपी सूरज कुमार भुइयां को दोषी पाते हुए 22 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई. उस पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. इस संबंध में नावाबजार थाना क्षेत्र के सोहदाग निवासी पीड़िता के पिता ने दो मार्च 2022 को गांव के ही सूरज कुमार भुइयां व भरोसा भुइयां के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

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दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, 6 फरवरी 2022  को सुबह 10-11बजे पीड़िता अपने घर जा रही थी. रास्ते में दोनों आरोपियों ने उसे पकड़ लिया और जबरन अरहर के खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किए. भरोसा भुइयां ने पीडिता की फोटो खींच ली और धमकी दी कि किसी को जानकारी दी उसे और उसके परिवार के सदस्यों को जान से मार देंगे. अदालत ने साक्ष्य के आधार पर सूरज कुमार भुइयां को दोषी पाते हुए सजा सुनाई. वहीं, भरोसा भुइयां को साक्ष्य के आभाव में बरी कर दिया.

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