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पलामूः सीओ से दुर्व्यवहार मामले में आशुतोष तिवारी की जमानत खारिज

बहस पूरी होने के बाद अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी. गौरतलब है कि सदर सीओ अमरदीप बलहोत्रा ने आशुतोष तिवारी के विरुद्ध शहर थाना में सरकारी कार्य में बाधा डालने, दस्तावेज फाड़ने व पदाधिकारी के साथ दुर्व्यवहार करने का मामला दर्ज कराया था.
 

Medininagar : मेदिनीनगर सदर के सीओ अमरदीप बलहोत्रा के साथ दुर्व्यवहार व एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामले में आरोपी आशुतोष तिवारी की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है. एससी-एसटी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार की आदालत में शुक्रवार को मामले की सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की ओर से विस्तृत बहस हुई. आशुतोष तिवारी की ओर से अधिवक्ता महेंद्र तिवारी ने पैरवी की, जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील ने तर्क रखे.


बहस पूरी होने के बाद अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी. गौरतलब है कि सदर सीओ अमरदीप बलहोत्रा ने आशुतोष तिवारी के विरुद्ध शहर थाना में सरकारी कार्य में बाधा डालने, दस्तावेज फाड़ने व पदाधिकारी के साथ दुर्व्यवहार करने का मामला दर्ज कराया था. इसके साथ ही आशुतोष तिवारी पर एससी-एसटी थाना में चौकीदार के साथ गाली-गलौज करने व धमकी देने को लेकर अलग प्राथमिकी दर्ज की गई थी. 


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