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पलामू : उत्पाद विभाग व SC की गाइडलाइन के अनुसार खुलेंगी शराब की दुकानें

Palamu : पलामू जिले में 70 शराब दुकानों की शुरुआत एक सितंबर से की जानी है. इसके लिए लॉटरी के माध्यम से शुक्रवार को बंदोबस्ती हो चुकी है. इसके तहत उत्पाद अधीक्षक से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस बार खुल रही शराब दुकानें उत्पाद विभाग तथा सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार ही दुकान खोले जाएंगे.

 

बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा मार्च 2023 में दिए गए आदेश के अनुसार विद्यालय व धार्मिक स्थलों से 150 मीटर से अधिक की दूरी होनी चाहिए.

 

कई शराब दुकान निश्चित परिधि के अंदर हो रहे थे संचालित

 

इसके पूर्व नगर निगम क्षेत्र में कई स्थानों पर धार्मिक स्थल तथा विद्यालय की 150 मीटर से कम परिधि में शराब दुकान खोली गई थी. रेड़मा के प्रसिद्ध ठाकुरबाड़ी मंदिर व कन्या मध्य विद्यालय की सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्गत 150 परिधि के अंदर ही शराब दुकान संचालित किया जाता था.

 

इसके अलावा साहित्य समाज चौक के निकट ब्राह्मण विद्यालय से मात्र चंद मीटर के फासले पर भी शराब दुकान संचालित हुआ करता था. स्थानीय लोगों ने इस मामले को उठाया था हालांकि कई प्रयास के बाद भी दुकान को स्थानांतरित नहीं किया गया.

 

प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर संचालन का आदेश किया जाएगा निर्गत

 

उत्पाद अधीक्षक संजीत कुमार देव ने बताया कि इस बार लॉटरी के माध्यम से दुकानों का आवंटन में पूरी तरह पारदर्शिता बरती गई है. इसके साथ ही दुकान खोलने के लिए उत्पाद विभाग व सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय गाइडलाइन के अनुसार ही दुकान खोलने का निर्देश दिया गया है.

 

दुकान का संचालन करने वाले व्यक्ति को रिपोर्ट जमा करनी होगी जिसके आधार पर उन्हें दुकान संचालित करने का आदेश दिया जाएगा. दुकान खोलने के लिए लंबी दूरी  होने से नियमों के अनुपालन करने में सहूलियत होगी.

 

उन्होंने बताया कि उत्पाद विभाग का प्रयास है कि कोई भी दुकान उन स्थानों पर ना खुले जहां शैक्षणिक संस्थान तथा धार्मिक स्थल के नजदीक होने से छात्रों और लोगों की भावनाएं आहत हो.

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