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पलामू :  हत्या मामले में मनोज यादव को उम्र कैद, 50 हजार जुर्माना भी लगा

पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत ने हत्या के एक मामले में मनोज यादव उर्फ मुन्ना यादव को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है.
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Palamu :  पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत ने हत्या के एक मामले में मनोज यादव उर्फ मुन्ना यादव को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है.

 

साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर उसे एक साल की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी. 

 

वहीं आर्म्स एक्ट के तहत तीन वर्ष की सजा और पांच हजार का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना की राशि नही देने पर चार माह की साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी.

 

यह मामला चैनपुर थाना क्षेत्र के टेमरी गांव का है.  गांव के उज्ज्वल कुमार टिडू ने 23 अगस्त 2022 को अपने ही गांव के चार लोगों मनोज यादव, प्रदीप यादव, सनोज यादव और नरेश यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी. 

 

आरोप के अनुसार, 10 जुलाई 2022 को तालाब में मछली छोड़ने के विवाद को लेकर आरोपियों ने गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दी थी. बाद में 23 अगस्त 2022 को मनोज यादव ने उज्ज्वल टिडू के पिता आनंद मसीह टिडू को गोली मार दी.

 

गंभीर हालत में उन्हें इलाज के लिए रांची ले जाया जा रहा था. तभी रास्ते में कुडू के पास अस्पताल में उन्हें दिखाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. 

 

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 11 गवाह पेश किए, जिनमें दो प्रत्यक्षदर्शी भी शामिल थे.  सबूतों के आधार पर अदालत ने मनोज यादव को दोषी करार दिया. जबकि बाकी तीन आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. 



अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले की पैरवी लोक अभियोजक पुष्पा सिन्हा ने की. उन्होंने बताया कि केस में सूचक का जाति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया था, जिसके कारण अदालत एससी/एसटी एक्ट के तहत सजा नहीं दे सकी. 

 

 

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