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पलामूः नशा कारोबार के दो आरोपियों को 10 वर्ष जेल की सजा

 

Medininagar : नशा कारोबार के मामले कोर्ट ने दो आरोपियों को सजा सुनाई है. पलामू के प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश दिवाकर पांडेय की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के आरोपी सिकंदर उर्फ गुड्डू व दीपक कुमार उर्फ बिजली को दोषी पाते हुए 10 वर्ष जेल की सजा सुनाई. साथ ही एक लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी. इस मामले में नावा जयपुर थाना में तीन अगस्त 2021 को एनडीपीएस एक्य की धारा 17, 18 व 22 के तहत चार आरोपियों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

ज्ञात हो कि 2 अगस्त 2021 की रात 9:00 बजे बन्दुवा गांव में  थाना प्रभारी के नेतृत्व में वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें पुलिस एक बिना नंबर की बाइक पकड़ी थी. बाइक की तलाशी लेने पर एक किलोग्राम अफीम जब्त किया गया था. अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए मनातू थाना क्षेत्र के पकरियाडी निवासी आरोपी सिकंदर उर्फ गुड्डू व नावाजयपुर थाना क्षेत्र के दीपक कुमार उर्फ बिजली को एनडीपीएस की धारा 18 (सी) में दोषी पाते हुए सजा सुनाई. 

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