Palamu : समाहरणालय सभागार में श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण व कौशल विभाग की ओर से कार्यशाला का आयोजन किया गया. नियोजन अधिनियम 2021 और नियमावली विषय 2022 पर आयोजित कार्यशाला की अध्यक्षता उप विकास आयुक्त रवि आनंद ने की. नियोजन पदाधिकारी धनंजय कुमार ने बताया कि यह अधिनियम झारखंड राज्य के निजी क्षेत्रों में काम कर रहे स्थानीय उम्मीदवारों पर लागू होगा. इसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार के उपक्रम शामिल नहीं होंगे, लेकिन केंद्र सरकार व राज्य सरकार के प्रतिष्ठानों उपक्रमों में बाहरी स्रोत से सेवा उपलब्ध कराने वाली संस्था पर इस अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे.
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ये रहे मौजूद
कार्यशाला में जिला नियोजन पदाधिकारी धनजंय कुमार ने सभी नियोक्ता पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि नियोजन अधिनियम के तहत कुल रिक्त का 75 प्रतिशत पदों पर स्थानीय उम्मीदवार को नियोजित करेंगे. स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन के दौरान समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखा जाएगा. कार्यशाला में उपविकास आयुक्त रवि आनंद, जिला नियोजन पदाधिकारी धनंजय कुमार सहित जिले के सभी पदाधिकारी और कर्मी मौजूद रहे.
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