: हाईकोर्ट के फैसले के बाद उपश्रमायुक्त से की गई टेल्को वर्कर्स यूनियन की स्थिति स्पष्ट करने की मांग
2019 में हुई थी घटना
25 अगस्त 2019 को पीड़िता के परिजनों ने उनकी गुमशुदगी का मामला सुखदेव नगर थाना में दर्ज कराया था. जिसके दूसरे दिन पीड़िता देर रात घर वापस लौटी. परिजनों की पूछताछ में पीड़िता ने घटना की आपबीती बताई. प्राथमिकी के मुताबिक, पंडरा बस्ती का मोनू लोहरा और बादल ने पीड़िता को बहला-फुसलाकर पंडरा पुल के समीप अर्धनिर्मित मकान ले गए. जहां मोनू लोहरा ने उनके साथ रातभर दुष्कर्म किया. इस मामले में अभियोजन पक्ष ने कुल 7 गवाह अदालत में पेश किये. जिसके आधार पर आरोपी को आईपीसी के सेक्शन 376(3) और पोक्सो 4 में दोषी पाया और सजा सुनाई है. इसे भी पढ़ें-BREAKING:">https://lagatar.in/breaking-defection-case-debate-on-behalf-of-babulal-next-hearing-on-28th-know-what-happened-today/">BREAKING:दल बदल मामला: बाबूलाल की ओर से हुई बहस, 28 को अगली सुनवाई, जानें आज क्या हुआ [wpse_comments_template]
















































































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